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Sonipat News: नए साल से देना होगा 3 से 12 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क

Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
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A fee of 3 to 12 per kilolitre will have to be paid starting from the new year.
माई सिटी रिपोर्टर
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सोनीपत। जिले के शहरी क्षेत्रों के करीब 1.25 लाख वैध पेयजल कनेक्शन धारकों के लिए नए साल से पानी का बिल बदल जाएगा। जनवरी से पेयजल की खपत के आधार पर तीन से 12 रुपये प्रति किलोलीटर तक शुल्क देना होगा। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं से पेयजल शुल्क का 25 प्रतिशत सीवरेज शुल्क भी लिया जाएगा। सरकार ने नई दरें लागू करने के संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
अब तक शहरों में नगर निगम और खंड स्तर पर जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पेयजल कनेक्शन पर निर्धारित मासिक शुल्क लिया जाता है। मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 60 रुपये और बिना मीटर वाले कनेक्शन पर 120 रुपये मासिक शुल्क है। नई व्यवस्था में पानी की खपत के अनुसार बिल तैयार होगा। यानी अधिक पानी खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क देना होगा।
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10 किलोलीटर तक तीन रुपये प्रति किलोलीटर
नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं से 10 किलोलीटर तक पानी की खपत पर तीन रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाएगा। 10 से 20 किलोलीटर तक खपत पर छह रुपये, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.50 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक खपत पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
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500 वर्ग गज तक के प्लाट और मीटरयुक्त कनेक्शन से संबंधित प्रावधानों में अलग छूट का उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था में पानी की खपत का आकलन मीटर के आधार पर किया जाएगा। बिना मीटर वाले कनेक्शनों को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं।
पेयजल शुल्क का 25 प्रतिशत होगा सीवरेज शुल्क
नई व्यवस्था में घरेलू उपभोक्ताओं पर पेयजल शुल्क के साथ सीवरेज शुल्क भी लगेगा। घरेलू कनेक्शन के लिए सीवरेज शुल्क पेयजल बिल का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। बहुमंजिला आवासीय भवनों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनेक्शनों के लिए भी अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। सीवर कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
हर साल पांच प्रतिशत बढ़ेगा शुल्क
सरकार के निर्देश के अनुसार पेयजल शुल्क में हर वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मीटर खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराने और संबंधित कार्रवाई की जिम्मेदारी उपभोक्ता तथा विभागीय नियमों के अनुसार तय होगी।
अभी इतना देना पड़ता है शुल्क
फिलहाल मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 60 रुपये और बिना मीटर वाले कनेक्शन पर 120 रुपये मासिक शुल्क लिया जा रहा है। वाणिज्यिक कनेक्शन में मीटर वाले उपभोक्ताओं से छह महीने के 750 रुपये यानी 125 रुपये मासिक और बिना मीटर वाले कनेक्शन पर छह महीने के 1250 रुपये लिए जाते हैं।

वर्जन
पेयजल शुल्क नए सिरे से निर्धारित हुआ है। सरकार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जनवरी से नई दरें लागू होंगी। पत्र में तीन से 12 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। पानी की खपत के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
— पदक भूषण, एक्सईएन, नगर निगम
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