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Sonipat News: अवैध रूप से निर्माण करने पर 8 भवन किए गए सील
Tue, 02 Sep 2025 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 02 Sep 2025 02:13 AM IST
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फोटो 19: सोनीपत में मुरथल रोड के पास अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में नींव उखाड़ता बुलडोजर। स
सोनीपत। नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने जगह-जगह बिना मंजूरी के भवनों का अवैध निर्माण करवाने पर कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए आठ अवैध भवनों को सील किया, साथ ही मालिकों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है।
इसके साथ ही मुरथल रोड पर फौजी कॉलोनी के पास तीन एकड़ में काटी गई अवैध कॉलोनी पर नगर निगम की टीम ने 12 डीपीसी बुलडोजर से गिरवाई। इसके बाद वहां पर बनाया गया कच्चा रास्ता भी उखाड़ा गया और चेतावनी दी गई कि अगर फिर से कॉलोनी बसाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक अभियंता मंजीत कुमार, सुरेश लोहान, भवन निरीक्षक आनंद किशोर व दलबीर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से जीटी रोड, असावरपुर, एनएच-334बी और राठधना रोड पर बिना स्वीकृति से भवनों का अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे भवनों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की ओर से टीम का गठन किया गया।
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निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक आठ भवनों को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक या रिहायशी भवन बनाने के लिए पहले नक्शा पास करवाना होता है और मंजूरी लेनी होती है।
इसके बाद ही भवन का निर्माण किया जा सकता है। बिना मंजूरी के निर्माण पर इन आठ भवनों की सील करने की कार्रवाई की गई।
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इसके साथ ही मुरथल रोड पर फौजी कॉलोनी के पास तीन एकड़ में काटी गई अवैध कॉलोनी पर नगर निगम की टीम ने 12 डीपीसी बुलडोजर से गिरवाई। इसके बाद वहां पर बनाया गया कच्चा रास्ता भी उखाड़ा गया और चेतावनी दी गई कि अगर फिर से कॉलोनी बसाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक अभियंता मंजीत कुमार, सुरेश लोहान, भवन निरीक्षक आनंद किशोर व दलबीर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से जीटी रोड, असावरपुर, एनएच-334बी और राठधना रोड पर बिना स्वीकृति से भवनों का अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे भवनों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की ओर से टीम का गठन किया गया।
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निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक आठ भवनों को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक या रिहायशी भवन बनाने के लिए पहले नक्शा पास करवाना होता है और मंजूरी लेनी होती है।
इसके बाद ही भवन का निर्माण किया जा सकता है। बिना मंजूरी के निर्माण पर इन आठ भवनों की सील करने की कार्रवाई की गई।