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Sonipat News: कैंसर पीड़ित पिता के देखभाल के लिए मिली जमानत
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-खरखौदा थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज लूट और मारपीट के मामले में जेल में बंद है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज लूट और मारपीट के आरोप में जेल में बंद संदेश( 26) को जिला एवं सत्र कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी के पिता के कैंसर से पीड़ित होने और उनकी देखभाल के लिए घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं होने के साथ मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। आरोपी की ओर से यह चौथी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी।
शिकायतकर्ता मनमोहन के बयान पर 14 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने मोबाइल और 3,300 रुपये लूटे तथा शिकायतकर्ता और उसके पिता से लाठी-डंडों से मारपीट की। संदेश को पुलिस ने 7 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।
बचाव पक्ष ने बताया कि दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी की गैरहाजिरी का हवाला दिया और सुनवाई में देरी की आशंका जताई।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह ने कहा कि दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद चार अन्य गवाहों की गवाही भी हो चुकी है। अदालत ने संदेश को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज लूट और मारपीट के आरोप में जेल में बंद संदेश( 26) को जिला एवं सत्र कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी के पिता के कैंसर से पीड़ित होने और उनकी देखभाल के लिए घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं होने के साथ मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। आरोपी की ओर से यह चौथी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी।
शिकायतकर्ता मनमोहन के बयान पर 14 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने मोबाइल और 3,300 रुपये लूटे तथा शिकायतकर्ता और उसके पिता से लाठी-डंडों से मारपीट की। संदेश को पुलिस ने 7 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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बचाव पक्ष ने बताया कि दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी की गैरहाजिरी का हवाला दिया और सुनवाई में देरी की आशंका जताई।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह ने कहा कि दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद चार अन्य गवाहों की गवाही भी हो चुकी है। अदालत ने संदेश को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।