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महिला अधिवक्ता का मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने महिला अधिवक्ता का मोबाइल छीनने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव कथूरा निवासी अधिवक्ता मीना चौधरी ने 17 मई, 2018 को सिटी थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से बरोदा रोड पर आई थी। जब वह काम खत्म कर पैदल अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तो अचानक बाइक पर आए दो युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने झपटमारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी गोहाना थाना पुलिस ने आरोपी गांव महमूदपुर निवासी राहुल व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। मामले में एक आरोपी नाबालिग मिला था। जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया।
मंगलवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं की धारा 379ए में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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गांव कथूरा निवासी अधिवक्ता मीना चौधरी ने 17 मई, 2018 को सिटी थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से बरोदा रोड पर आई थी। जब वह काम खत्म कर पैदल अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तो अचानक बाइक पर आए दो युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने झपटमारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी गोहाना थाना पुलिस ने आरोपी गांव महमूदपुर निवासी राहुल व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। मामले में एक आरोपी नाबालिग मिला था। जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया।
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मंगलवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं की धारा 379ए में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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