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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 05 Jul 2022 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jul 2022 12:39 AM IST
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20 years in prison for raping teenager
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दुष्कर्म करने के चलते किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसने परिजनों से पेट दर्द की शिकायत की थी, जिस पर अस्पताल में जाने के बाद गर्भवती होने का पता लगा था।
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कुंडली थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली ने 15 जुलाई, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। महिला ने बताया था कि जिस मकान में वह रहती है उसी मकान में पहली मंजिल पर मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का नन्हे भी किराये पर रहता है। महिला का कहना था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी ने उन्हें पेट में दर्द की शिकायत दी थी। जिस पर वह 14 जुलाई, 2020 को उसे लेकर अस्पताल में गई तो पता चला कि वह गर्भवती है। जिस पर उसने मामले के बारे में बेटी से पूछा था तो उसने बताया कि नन्हे ने उसके साथ 1 मार्च को दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह उनके कमरे में आकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी संतोष देवी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नन्हे को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 506 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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