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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद
Fri, 08 Sep 2023 01:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 08 Sep 2023 01:21 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 52 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
कुंडली थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी करीब 18 साल की बेटी 2 मार्च, 2022 को घर से सिलाई सीखने गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात पर बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच की तो लड़की नाबालिग मिली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे बहालगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला दीपक बहकाकर अपने साथ लेकर गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में किशोरी को बहकाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, नशीला पदार्थ पिलाने समेत अन्य धारा को जोड़ दिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने दीपक को दोषी करार देते हुए उसे 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 366 में दस साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 328 में दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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कुंडली थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी करीब 18 साल की बेटी 2 मार्च, 2022 को घर से सिलाई सीखने गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात पर बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच की तो लड़की नाबालिग मिली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे बहालगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला दीपक बहकाकर अपने साथ लेकर गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में किशोरी को बहकाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, नशीला पदार्थ पिलाने समेत अन्य धारा को जोड़ दिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने दीपक को दोषी करार देते हुए उसे 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 366 में दस साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 328 में दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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