फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   20 years imprisonment for raping teenage girl

Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Fri, 23 May 2025 01:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 23 May 2025 01:22 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for raping teenage girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी बसौदी गांव निवासी शमशेर को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 56 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


महिला ने 3 अक्तूबर, 2023 को बड़ी थाना पुलिस को बताया था कि वह मजदूरी करती है। उनकी 15 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। 1 अक्तूबर, 2023 को उनकी बेटी किसी को कुछ बताए बिना घर से चली गई थी। अपने स्तर पर तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला तो पुलिस में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 24 दिसंबर, 2023 को किशोरी को बरामद कर लिया था। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी ने उन्हें बताया था कि मौसी के घर पर शमशेर नामक युवक से उनकी पहचान हो गई थी। एक दिन जब वह घर पर अकेली थी तो उसने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शमशेर ने डरा-धमकाकर उसे अपने साथ ले गया था। उसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रखा हुआ था। उनकी बेटी के साथ वहां भी गलत काम किया गया होगा। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया था। मामले की जांच तत्कालीन एसआई बबली ने की थी। पुलिस ने आरोपी शमशेर को 28 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने शमशेर को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना और बहकाकर ले जाने व अपहरण करने के मामले में तीन व पांच साल कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि 56 हजार रुपये में से 45 हजार पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed