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13256 मुकदमे निपटाये, 19.95 करोड़ रुपये का किया निस्तारण

Sun, 15 May 2022 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 May 2022 12:33 AM IST
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13256 cases settled, Rs 19.95 crore disposed
सोनीपत। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर सोनीपत व उपमंडलीय स्तर पर गोहाना, गन्नौर, खरखौदा न्यायिक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इनमें कुल 13256 मुकदमे निपटाए गए। इस दौरान 19 करोड़ 95 लाख 1 हजार 399 रुपये का निस्तारण किया गया।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में जिला स्तर पर अल्का मालिक प्रिंसिपल जज (फेमिली अदालत), संजीव आर्य अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजय पाराशर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विमल कुमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरविंद कुमार अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), परवीन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अपर्णा चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंचो ने केसों का निपटारा किया। उपमंडल स्तर पर जोगेंदर सिंह अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहाना व सोनिया श्योकंद अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गनौर ने लोक अदालत लगाई। जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र की ईमारत में स्थित स्थायी लोक अदालत द्वारा भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के मामलों के त्वरित निपटान के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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खरखौदा में 32 केसों का किया निपटारा
खरखौदा। अतिरिक्त सिविल एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 121 मुकदमे रखे गए। इनमें 32 केसों का निपटारा किया गया। इनमें 20 दिवानी मामले, फौजदारी के 2, आबकारी के 2, चेक बाउंस के सात मामले निपटाए गए। चेक बाउंस के केस में कुल समझौता राशि 10 लाख 59 हजार 200 रुपये रही। इसके अलावा यातायात चालान के 49 मुकदमे रखे गए, जिसमे 1 चालान में 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। लोक अदालत में कुल समझौता राशि 10 लाख 60 हजार 400 रुपये प्राप्त हुए। सिविल जज डॉ. रेणु सोलखे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर आसान व सुगम तरीके से मुकदमों का निपटारा करवाया जा सकता है। वादी व प्रतिवादी बार-बार न्यायालय में आने से बच जाते हैं। इस मौके पर जगमोहन पाराशर, साहिल गनोत्रा, आशुतोष सरोहा, सुमित कौशिक, सुरेश दहिया, सुंदर लाल पाराशर, सुरेश दहिया, राम भगत, रिंकी, अमिता वकील मौजूद रहे।
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