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Sirsa News: महिला के कान से बाली झपटने वाला युवक दोषी करार, सजा कल
Mon, 08 Jan 2024 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 08 Jan 2024 11:26 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिला की बालियां झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने जनवरी 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
एमसी कॉलोनी निवासी बनारसी देवी 6 जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस के नीचे सब्जी मंडी मेें सब्जी खरीदने गई थी। घर लौटते समय एक युवक उसके पास आया और उससे रास्ता पूछने लगा। इसी दौरान युवक ने उसके कान से सोने की बाली झपट ली और फरार हो गया। इसके बाद बनारसी देवी ने शोर मचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनारसी देवी के बयान दर्ज करके युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने जिला फतेहाबाद के गांव भिरडाना निवासी गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुरचरण सिंह ने बताया कि उसने सोने की बाली बैंक में गिरवी रखकर 6500 रुपये लोन ले लिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरचरण सिंह को वारदात का दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया।
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सिरसा। महिला की बालियां झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने जनवरी 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
एमसी कॉलोनी निवासी बनारसी देवी 6 जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस के नीचे सब्जी मंडी मेें सब्जी खरीदने गई थी। घर लौटते समय एक युवक उसके पास आया और उससे रास्ता पूछने लगा। इसी दौरान युवक ने उसके कान से सोने की बाली झपट ली और फरार हो गया। इसके बाद बनारसी देवी ने शोर मचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनारसी देवी के बयान दर्ज करके युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने जिला फतेहाबाद के गांव भिरडाना निवासी गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुरचरण सिंह ने बताया कि उसने सोने की बाली बैंक में गिरवी रखकर 6500 रुपये लोन ले लिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरचरण सिंह को वारदात का दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया।
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