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Sirsa News: आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए 15 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन
Mon, 01 Apr 2024 04:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 01 Apr 2024 04:40 AM IST
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सिरसा। मौलिक शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत प्री नर्सरी से पहली कक्षा में मुफ्त दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है और यह 15 अप्रैल तक चलेगी। 18 अप्रैल को दाखिले का पहला लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा।
इसके बाद पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के 22 अप्रैल तक दाखिले होंगे। वहीं पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के दाखिले न होने पर खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 23 से 29 अप्रैल तक पूरी की जाएगी।
ये हैं नियम
शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई नियम 2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान किया गया है। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को इन सीटों पर आवेदन का अधिकार है। इस श्रेणी में आने वाले अभिभावक अपने बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अभिभावक उसी स्कूल में आवेदन कर सकते है जिनकी घर से दूरी एक किलोमीटर है।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है।
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभिभावक 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, इसके पश्चात 18 अप्रैल को पहला ड्राॅ निकाला जाएगा।
-बूटा राम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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इसके बाद पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के 22 अप्रैल तक दाखिले होंगे। वहीं पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के दाखिले न होने पर खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 23 से 29 अप्रैल तक पूरी की जाएगी।
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ये हैं नियम
शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई नियम 2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान किया गया है। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को इन सीटों पर आवेदन का अधिकार है। इस श्रेणी में आने वाले अभिभावक अपने बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अभिभावक उसी स्कूल में आवेदन कर सकते है जिनकी घर से दूरी एक किलोमीटर है।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है।
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभिभावक 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, इसके पश्चात 18 अप्रैल को पहला ड्राॅ निकाला जाएगा।
-बूटा राम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी