फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Man convicted of stabbing young man to death over a love affair feud; court to deliver sentence today in six-year-old case

Sirsa News: प्रेम प्रसंग की रंजिश में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने वाला दोषी करार, अदालत छह साल पुराने मामले में आज सुनाएगी सजा

Thu, 24 Sep 2026 08:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 24 Sep 2026 08:44 PM IST
विज्ञापन
Man convicted of stabbing young man to death over a love affair feud; court to deliver sentence today in six-year-old case
सिरसा। गांव चौटाला निवासी युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गांव चौटाला निवासी जीत राम को दोषी करार दिया है। न्यायालय 25 सितंबर शुक्रवार को दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगा। सदर डबवाली थाना पुलिस ने 10 मार्च 2020 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए बयान में संदीप कुमार ने बताया था कि उसके छोटे भाई पवन का गांव के ही जीत राम की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। इस कारण जीत राम पवन से रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 की शाम वह पवन के साथ गांव के मुख्य बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में जीत राम और उसके दो साथियों ने रास्ता रोक लिया। आरोप था कि इसी दौरान जीत राम ने पवन के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने भाई के बयान पर जीत राम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान जीत राम के दोनों साथियों को बेकसूर पाया गया जबकि जीत राम को गिरफ्तार कर लिया गया। वीरवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने जीत राम को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed