{"_id":"6ab53e484f414837b005f262","slug":"man-convicted-of-stabbing-young-man-to-death-over-a-love-affair-feud-court-to-deliver-sentence-today-in-six-year-old-case-sirsa-news-c-128-1-sir1004-165559-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa News: प्रेम प्रसंग की रंजिश में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने वाला दोषी करार, अदालत छह साल पुराने मामले में आज सुनाएगी सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirsa News: प्रेम प्रसंग की रंजिश में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने वाला दोषी करार, अदालत छह साल पुराने मामले में आज सुनाएगी सजा
Thu, 24 Sep 2026 08:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:44 PM IST
विज्ञापन
सिरसा। गांव चौटाला निवासी युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गांव चौटाला निवासी जीत राम को दोषी करार दिया है। न्यायालय 25 सितंबर शुक्रवार को दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगा। सदर डबवाली थाना पुलिस ने 10 मार्च 2020 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए बयान में संदीप कुमार ने बताया था कि उसके छोटे भाई पवन का गांव के ही जीत राम की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। इस कारण जीत राम पवन से रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 की शाम वह पवन के साथ गांव के मुख्य बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में जीत राम और उसके दो साथियों ने रास्ता रोक लिया। आरोप था कि इसी दौरान जीत राम ने पवन के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने भाई के बयान पर जीत राम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान जीत राम के दोनों साथियों को बेकसूर पाया गया जबकि जीत राम को गिरफ्तार कर लिया गया। वीरवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने जीत राम को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए बयान में संदीप कुमार ने बताया था कि उसके छोटे भाई पवन का गांव के ही जीत राम की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। इस कारण जीत राम पवन से रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 की शाम वह पवन के साथ गांव के मुख्य बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में जीत राम और उसके दो साथियों ने रास्ता रोक लिया। आरोप था कि इसी दौरान जीत राम ने पवन के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
पुलिस ने भाई के बयान पर जीत राम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान जीत राम के दोनों साथियों को बेकसूर पाया गया जबकि जीत राम को गिरफ्तार कर लिया गया। वीरवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने जीत राम को दोषी करार दिया।
विज्ञापन