फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Weekend Lockdown: People rush to buy vegetables

वीकेंड लॉकडाउन : सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी

Fri, 30 Apr 2021 10:13 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 30 Apr 2021 10:13 PM IST
विज्ञापन
Weekend Lockdown: People rush to buy vegetables
सिरसा। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा सहित प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा जो 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
विज्ञापन

दो दिन लॉकडाउन की सूचना मिलते ही देर शाम को सिरसा के रेहड़ियों पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। रेहड़ी संचालक रामपाल ने बताया कि शाम सात बजे ग्राहक न आने के कारण घर जाने की तैयारी कर लेते थे। लॉक डाउन की सूचना आने के बाद रात आठ बजे के बाद भी महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए रेहड़ी पर आ रही थी।
विज्ञापन

इस दौरान आवश्यक सेवाओं के वाहनों, स्वास्थ्य कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। वहीं, परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत जिला में इन आदेश के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वाहनों के आवागमन व पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, जन औषधि केंद्र, लैबोरट्री, रिसर्च लैब, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियांवित रहेंगे। टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलिवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और किसान-मजदूरों को खेत में काम करने की छूट रहेगी।

रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगे
उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। राज्य और राज्य के बाहर खेती से जुड़े हुए मशीन जैसे कंबाइन व अन्य कृषि यंत्र चल सकेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही शादी समारोह किया जा सकेगा, जिसमें इंडोर में 30 और आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed