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Sirsa News: तीन लुटेरों को सात साल का कारावास<bha>;</bha> चालक की आंखों में मिर्च का पाउडर डाल चाकू से हमला कर लूटी थी कार
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। चालक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर चाकू की नोक पर कार छीनने के तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 11,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार जिला अलीगढ़ यूपी के गांव ददार अतरोल निवासी योगेश कुमार दिल्ली स्थित इंडियन टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में नौकरी करता था। वह 16 जुलाई 2018 की शाम नई दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। इसी दौरान कंपनी की ओर से फोन आया कि तीन यात्रियों को सिरसा से 30 किलोमीटर आगे रिफाइनरी तक ले जाना है।
इसके बाद तीन युवक उसकी कार में बैठ गए। रात 10:30 बजे यह कार सिरसा के देसुमलकाना नाके के पास पहुंची। इसी दौरान एक युवक ने कहा कि उसे लघुशंका करनी है। योगेश ने सड़क किनारे कार रोकी तो तीनों युवक कार से नीचे उतर गए। अचानक एक युवक ने पीछे से आकर उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया।
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इसके बाद तीनों युवकों ने उसे कार से नीचे उतारा और चाकू से हमला कर दिया। इससे योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक उसे छोड़कर कार लूटकर फरार हो गए।
कालांवाली थाना पुलिस की जांच के दौरान उक्त कार पंजाब पुलिस को फूलो के पास मिली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गांव पन्नीवाला मोरिका निवासी बलकार सिंह, गगनदीप सिंह और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने बुधवार को तीनों दोषियों को सात साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। चालक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर चाकू की नोक पर कार छीनने के तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 11,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार जिला अलीगढ़ यूपी के गांव ददार अतरोल निवासी योगेश कुमार दिल्ली स्थित इंडियन टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में नौकरी करता था। वह 16 जुलाई 2018 की शाम नई दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। इसी दौरान कंपनी की ओर से फोन आया कि तीन यात्रियों को सिरसा से 30 किलोमीटर आगे रिफाइनरी तक ले जाना है।
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इसके बाद तीन युवक उसकी कार में बैठ गए। रात 10:30 बजे यह कार सिरसा के देसुमलकाना नाके के पास पहुंची। इसी दौरान एक युवक ने कहा कि उसे लघुशंका करनी है। योगेश ने सड़क किनारे कार रोकी तो तीनों युवक कार से नीचे उतर गए। अचानक एक युवक ने पीछे से आकर उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया।
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इसके बाद तीनों युवकों ने उसे कार से नीचे उतारा और चाकू से हमला कर दिया। इससे योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक उसे छोड़कर कार लूटकर फरार हो गए।
कालांवाली थाना पुलिस की जांच के दौरान उक्त कार पंजाब पुलिस को फूलो के पास मिली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गांव पन्नीवाला मोरिका निवासी बलकार सिंह, गगनदीप सिंह और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने बुधवार को तीनों दोषियों को सात साल कैद की सजा सुना दी।