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25 जनवरी को ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी, धारा 144 लागू
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सिरसा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने धारा 144 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी किए है। इसके तहत नगर परिषद सिरसा व डबवाली तथा नगर पालिका ऐलनाबाद व कालांवाली की सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम, पतंग, गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से ड्रोन की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों व वायु सेना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधीश द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से ड्रोन की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों व वायु सेना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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