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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले दोषी को 10 साल कैद
Thu, 25 Jul 2024 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 25 Jul 2024 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी जंगीर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 15 दिसंबर 2020 को गांव आशा खेड़ा में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक ने हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा पकड़ रखा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो प्लास्टिक के कट्टे में से प्रतिबंधित दवा की 3 हजार 500 नशीली गोलियां बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक की पहचान जंगीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी आसाखेड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने जंगीर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने जंगीर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी जंगीर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 15 दिसंबर 2020 को गांव आशा खेड़ा में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक ने हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा पकड़ रखा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो प्लास्टिक के कट्टे में से प्रतिबंधित दवा की 3 हजार 500 नशीली गोलियां बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक की पहचान जंगीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी आसाखेड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने जंगीर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने जंगीर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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