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Sirsa News: हमलावर को दो साल कैद, दो छह साल से नहीं आए काबू
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सिरसा। युवक पर लाठी व रॉड से हमला करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 27 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। खास बात यह है कि इस मामले में दो आरोपी पिछले छह साल से भगोड़े हैं। उक्त दोनों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
न्यायालय की ओर से उक्त आरोपियों को 16 दिसंबर 2019 को भगोड़ा घोषित किया गया था। मामले के अनुसार, गांव रोड़ी निवासी राजीव अपने दोस्त अशोक सोनी के साथ 14 मई 2018 को बाइक पर सवार होकर गांव फग्गू जा रहा था। रास्ते में लक्खा सिंह निवासी गांव जटाना पंजाब, जग्गा सिंह निवासी गांव रोड़ी व मनजीत सिंह निवासी जटाना पंजाब ने उसका रास्ता रोक लिया। उक्त तीनों के पास लाठी व रॉड थी। जग्गा सिंह ने राजीव से कहा कि आज तुझे रुपये मांगने का मजा चखाता हूं। इसके बाद जग्गा सिंह,लक्खा सिंह व मनजीत सिंह ने राजीव पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर आने लगे तो तीनों हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। घायल राजीव को ग्रामीणों ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया।
घटना की सूचना मिलने पर रोड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल राजीव का बयान दर्ज किया। पुलिस को दिए बयान में राजीव ने बताया कि उसने जग्गा सिंह से एक लाख 25 हजार रुपये लेने हैं। बार-बार मांगने पर भी जग्गा सिंह रुपये वापस नहीं कर रहा। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। मंगलवार को न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लक्खा सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुना दी। गौरतलब है कि आरोपी जग्गा व मनजीत सिंह को न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। अभी तक पुलिस ने उक्त दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश नहीं किया है।
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न्यायालय की ओर से उक्त आरोपियों को 16 दिसंबर 2019 को भगोड़ा घोषित किया गया था। मामले के अनुसार, गांव रोड़ी निवासी राजीव अपने दोस्त अशोक सोनी के साथ 14 मई 2018 को बाइक पर सवार होकर गांव फग्गू जा रहा था। रास्ते में लक्खा सिंह निवासी गांव जटाना पंजाब, जग्गा सिंह निवासी गांव रोड़ी व मनजीत सिंह निवासी जटाना पंजाब ने उसका रास्ता रोक लिया। उक्त तीनों के पास लाठी व रॉड थी। जग्गा सिंह ने राजीव से कहा कि आज तुझे रुपये मांगने का मजा चखाता हूं। इसके बाद जग्गा सिंह,लक्खा सिंह व मनजीत सिंह ने राजीव पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर आने लगे तो तीनों हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। घायल राजीव को ग्रामीणों ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया।
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घटना की सूचना मिलने पर रोड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल राजीव का बयान दर्ज किया। पुलिस को दिए बयान में राजीव ने बताया कि उसने जग्गा सिंह से एक लाख 25 हजार रुपये लेने हैं। बार-बार मांगने पर भी जग्गा सिंह रुपये वापस नहीं कर रहा। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। मंगलवार को न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लक्खा सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुना दी। गौरतलब है कि आरोपी जग्गा व मनजीत सिंह को न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। अभी तक पुलिस ने उक्त दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश नहीं किया है।
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