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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना, निर्देशों का पालन न करने पर दुकान खोलने की अनुमति होगी रद्द

Tue, 05 May 2020 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2020 11:24 PM IST
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spitting in public place will be fined
लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के साथ-साथ शर्तों की गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए पांच निगरानी टीमें गठित की गई है। ये टीमें उपमंडल अधिकारी नागरिक और डीएसपी सिरसा के मार्गदर्शन में निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन हो और बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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यह जानकारी उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने देते हुए बताया कि उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाहन सहित बाजार में आने की अनुमति नहीं होगी, वाहनों को खड़ा करने के लिए शहर के बाहर या नजदीकी खुले स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी टीम एक बाजार से दूसरे बाजार में गश्त करेंगी और प्रशासन की हिदायतों का पालन सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क पहना हो और दुकानों पर हैंड सेनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा हो। बाजार के साथ-साथ दुकानों के अंदर भी ज्यादा भीड़ न हो। एसडीएम सिरसा और डीएसपी हेड क्वार्टर सिरसा भी औचक दौरे करें और यह सुनिश्चित करें कि गठित की गई निरीक्षण टीमें अपना दायित्व सही ढंग से निभा रहे हो। इसके अलावा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसएचओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी रहेगी। इसी प्रकार सचिव, नगर परिषद और एसएचओ ट्रैफिक अपने कर्मचारियों के साथ बाजार में लगातार गश्त करेंगे और निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
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इनको मिली जिम्मेदारी
जिला प्रशासन द्वारा 5 टीमें बनाई गई है जिनमें पहली टीमें में ईटीओ विजेंद्र सिंह 9416614018, टैक्स इंस्पेक्टर कृष्ण ढिल्लो 9996951354, एसआई संदीप कुमार 9728281323, दूसरी टीम में ईटीओ भाल सिंह 9896882682, टैक्स इंस्पेक्टर एमपी मल्होत्रा, एसआई गुरमेश 7838078079, तीसरी टीम में एईटीओ हंसराज 94161-67123, टैक्स इंस्पेक्टर विरेंद्र कुमार 9812181327, ईएसआई सीता राम 9896155410, चौथी टीम में जेई एमसी सिरसा राज कुमार 9255415344, टैक्ट इंस्पेक्टर पवन कुमार 8708444490, ईएसआई / एचसी राम प्रसाद 94166-22110 तथा पांचवी टीम में क्यूसीआई डीडीए सुभाष चंद्र 9466246932, टैक्स इंस्पेक्टर भानी राम, ईएसआई / एचसी भाल सिंह 9416136135 शामिल हैं।
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प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
अब मिठाई की दुकानें, चाय के स्टाल, सब्जी और फल, मेडिकल हॉल, किरयाना दुकानें, हरा और सूखा चारा, कंफेक्शनरी, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि औजार, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फॉर्म, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर की दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। दूध और उससे बने उत्पाद की दुकानें खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा।
केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी यह दुकानें
जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, हैंडलूम, गिफ्ट, खिलौनों की दुकानें, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, ऑटो-स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, टेंट हाउस, नाई की दुकानें, साइकिल विक्रय, मरम्मत, सर्विस स्टेशन और दर्जी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी यह दुकानें
लोहे की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सेनेटरी स्टोर, शेटरिंग सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर की टाइलें, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, आईटी, कंप्यूटर बिक्री सेवाओं के पुर्जों, ऑप्टिकल, घड़ी, क्रॉकरी, बर्तन, आभूषण, चाट पापड़ी स्टाल, स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

शहरवासियों और दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। दुकानदार काउंटर, डेस्क, कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर दुकान पर अवश्य रखें। दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद, वस्तु, अन्य सामान नहीं रखेगा। मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। एक समय में दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
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