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कोरोना काल में मिली थी विशेष पैरोल, रिहा होकर फरार हुए 2 कैदियों को कोर्ट ने किया बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 11:42 PM IST
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Special parole was given during the Corona period, the court acquitted 2 prisoners who escaped after being released
सिरसा। जेल से पैरोल पर रिहा होकर फरार होने के दो मामले में न्यायालय ने आरोपी कैदियों को बरी किया है। दोनों ही कैदी सिरसा व हिसार जेल में हत्या के दोष में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कोरोना काल में उक्त कैदियों को जेल से विशेष पैरोल मिली थी। मामले के अनुसार गांव रोड़ी निवासी परमिंदर सिंह हत्या के मामले में सिरसा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 30 दिसंबर 2020 को उसे 3 सप्ताह की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया। उसे 21 जनवरी 2021 को जेल में आत्मसमर्पण करना था। हिसार आयुक्त के निर्देश पर उसकी पैरोल को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद उसे 24 अप्रैल 2021 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उसने नहीं किया और फरार हो गया। इसके बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर रोड़ी थाना पुलिस ने परमिंदर सिंह के खिलाफ हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे मामले में हिसार जेल में हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी लखबीर सिंह निवासी गांव सलापुर को जेल से 17 सितंबर 2020 को कोरोना काल में 6 सप्ताह की पैरोल मिली थी। उसे 25 मार्च 2021 को हिसार जेल में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह भी फरार हो गया। हिसार केंद्रीय जेल नंबर 2 प्रशासन ने उसके खिलाफ सदर थाने में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके लखबीर सिंह को गिरफ्तार करके फिर से जेल भेज दिया। शुक्रवार को उक्त दोनों मामलों का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय शर्मा ने आरोपी परमिंदर सिंह व लखबीर सिंह को बरी कर दिया।
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2020 में काफी फैला था कोरोना संक्रमण
बता दें कि 2020 मेे कोरोना संक्रमण बहुत फैल गया था। इस दौरान सरकार ने जेल में कैदियों को विशेष पैरोल पर रिहा किया था ताकि संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। बहुत से कैदी तय समय पर जेल में आत्मसमर्पण नहीं कर सके। जिनके खिलाफ जेल प्रशासन की तरह से विभिन्न पुलिस थानों मेे अभियोग दर्ज करवाए थे।
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