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नशीली गोलियां सप्लाई करने पर तस्कर को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 10:42 PM IST
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Smuggler imprisoned for 10 years for supplying narcotic pills
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के मामले मेें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामले के अनुसार रोड़ी थाना पुलिस 3 मार्च 2020 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव सुरतिया के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो 400 नशीली गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान छिंदा सिंह निवासी नगंला जिला बठिंडा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी छिंदा सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। दो साल तक न्यायालय में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने छिंदा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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