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Sirsa: भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार एसडीओ और दो जेई नौकरी से बर्खास्त, सजा के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

Thu, 01 Sep 2022 01:39 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 01 Sep 2022 01:39 PM IST
सार

ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिजली निगम के तत्कालीन एसडीओ पंकज गंडा को 5 साल, जेई जंटा सिंह व बलकरण सिंह को 4-4 साल व ठेकेदार राज सिंह को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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Sirsa: SDO and two JE convicted in corruption case dismissed from service
court new - फोटो : istock

विस्तार

सिरसा बिजली निगम के तत्कालीन एसडीओ और दो जेई को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार के बाद सजा होने पर अब निगम ने भी कार्रवाई कर दी है। बिजली निगम ने तीनों दोषी अधिकारियों की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ तीनों दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील कर दी है। बिजली निगम ने आदेश जारी कर एसडीओ पंकज गंडा और जेई बलकरण सिंह, जंटा सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। निगम की ओर से उक्त तीनों के बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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ये है पूरा मामला

ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिजली निगम के तत्कालीन एसडीओ पंकज गंडा को 5 साल, जेई जंटा सिंह व बलकरण सिंह को 4-4 साल व ठेकेदार राज सिंह को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर 6-6 माह कारावास भुगतना होगा। आठ अगस्त को न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर कालांवाली थाना पुलिस ने 28 मार्च 2016 में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पुलिस ने शिकायतकर्ता इकबाल सिंह निवासी गांव जगमालवाली के बयान दर्ज किए।

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ये पूरी कार्रवाई किसान इकबाल सिंह की शिकायत पर हुई है। बताया जा रहा है कि किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना था। उसने बिजली निगम के कालांवाली केंद्र में आवेदन किया। एसडीओ पंकज गंडा और ठेकेदार राज सिंह ने उससे सेल्फ स्कीम के तहत लाइन, खंभे और ट्रांसफार्मर के लिए एक लाख 20 हजार रुपये लिए। इसके बाद एसडीओ पंकज गंडा, जेई जंटा सिंह व बलकरण सिंह ने उसे विभाग द्वारा जारी किए गए पत्रों की प्रतियां दीं और कहा कि जल्द कनेक्शन जारी हो जाएगा।
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कुछ दिनों बाद एसडीएम गंडा, जेई बलकरण व जंटा सिंह ने उसे कहा कि खेत में लाइन लाने के लिए कुछ खंभों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उससे 30 हजार रुपये मांगे। इकबाल ने 30 हजार रुपये दे दिए। ट्यूबवेल कनेक्शन होने के बाद इकबाल सिंह ने रसीद मांगी तो अधिकारी टालमटोल करते रहे। पड़ताल करने पर पता चला कि बिजली निगम के पास ट्यूबवेल कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि उसके नाम पर लगा कनेक्शन अवैध है, इसलिए इसे काटा जाएगा। इसके बाद इकबाल सिंह ने डबवाली कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिया।

 

मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। उक्त तीनों का केस बनाकर हिसार स्थित निगम कार्यालय में भेजा हुआ था। हो सकता है कि वहां फैसला ले लिया गया हो, लेकिन अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आई है।  -जीत राम, एक्सईएन सिटी एवं कार्यकारी अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम, सिरसा।

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