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Sirsa News: खोखर के सीताराम हत्याकांड में आरोपी दिले राम को कोर्ट से मिली नियमित जमानत
Wed, 16 Sep 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:22 AM IST
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अदालत से
कुल्हाड़ी पर नहीं मिला खून, कपड़ों के खून का भी मृतक के खून से नहीं हुआ मिलान
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव खोखर में हुए सीताराम हत्याकांड के मामले में आरोपी दिले राम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला भीरी खीरी के गांव शंकरपुरा का रहने वाला है।
उसके खिलाफ कालांवाली थाना पुलिस ने 22 जून 2025 को हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। 14 सितंबर को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी की हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की निशानदेही पर बरामद की गई कुल्हाड़ी पर खून के निशान नहीं मिले हैं। वहीं, स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के बरामद कपड़ों पर मिले खून का मिलान मृतक सीताराम के खून से भी नहीं हुआ है।
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कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लगने की संभावना है। ऐसे में आरोपी पहले ही पर्याप्त अवधि हिरासत में रह चुका है उसे और अधिक समय तक जेल में रखने से कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देना नियम और उसे अस्वीकार करना अपवाद है। उन्होंने भी कहा कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए। इसके अलावा, त्वरित सुनवाई का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
यह है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, 21 जून 2025 को कालांवाली थाना पुलिस को गांव खोखर में एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खोखर निवासी हरमंदर सिंह ने बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि उसके खेत में उत्तर प्रदेश से आए नौ मजदूर काम करते थे। सभी खेत में बने कमरे में रहते थे। इनमें से सात मजदूर वर्ष 2023 में गांव लौट गए थे जबकि दिले राम और सीताराम वहीं रुक गए थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और दिले राम ने सीताराम पर ईंट व धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और ईंट बरामद की।
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कुल्हाड़ी पर नहीं मिला खून, कपड़ों के खून का भी मृतक के खून से नहीं हुआ मिलान
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव खोखर में हुए सीताराम हत्याकांड के मामले में आरोपी दिले राम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला भीरी खीरी के गांव शंकरपुरा का रहने वाला है।
उसके खिलाफ कालांवाली थाना पुलिस ने 22 जून 2025 को हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। 14 सितंबर को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी की हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की निशानदेही पर बरामद की गई कुल्हाड़ी पर खून के निशान नहीं मिले हैं। वहीं, स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के बरामद कपड़ों पर मिले खून का मिलान मृतक सीताराम के खून से भी नहीं हुआ है।
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कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लगने की संभावना है। ऐसे में आरोपी पहले ही पर्याप्त अवधि हिरासत में रह चुका है उसे और अधिक समय तक जेल में रखने से कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देना नियम और उसे अस्वीकार करना अपवाद है। उन्होंने भी कहा कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए। इसके अलावा, त्वरित सुनवाई का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
यह है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, 21 जून 2025 को कालांवाली थाना पुलिस को गांव खोखर में एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खोखर निवासी हरमंदर सिंह ने बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि उसके खेत में उत्तर प्रदेश से आए नौ मजदूर काम करते थे। सभी खेत में बने कमरे में रहते थे। इनमें से सात मजदूर वर्ष 2023 में गांव लौट गए थे जबकि दिले राम और सीताराम वहीं रुक गए थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और दिले राम ने सीताराम पर ईंट व धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और ईंट बरामद की।