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Sirsa News: लोहे के पोल पर होर्डिंग लगा उठा रहे जान का जोखिम, बिजली निगम करेगा कार्रवाई
Wed, 27 Sep 2023 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 27 Sep 2023 10:33 PM IST
विज्ञापन
सिरसा।
शहर के मुख्य मार्गों पर इन दिनों कई विज्ञापनों के होर्डिंग लगे हुए हैं। चौक चौराहे पूरी तरह से विज्ञापनों के होर्डिंग से अटे हुए हैं। कई बार यह विज्ञापन चौक पर हादसों का कारण बन चुके हैं। इतना ही नहीं शहर के लोहे के पोल तक पर जान का जोखिम उठाकर विज्ञापन एजेंसी वाले होर्डिंग लगा रहे हैं।
इन लोहे के पोल पर विज्ञापन लगाते समय करंट लगने का भी खतरा बना रहता है। वहीं इस मामले में बिजली निगम ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जो विज्ञापन एजेंसी होर्डिंग व बैनर उनके खंबों पर लगाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर परिषद प्रशासन ने भी अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से अवैध होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस थमाए गए हैं। सात दिनों के अंदर यदि होर्डिंग नहीं हटाए तो नगर परिषद प्रशासन उनके खिलाफ जुर्माना कार्रवाई करेगा।
बता दें कि विज्ञापन व होर्डिंग निर्धारित जगह पर लगाए जाए यह देखना नगर परिषद के अधिकारियों का कार्य है। नगर परिषद की तहबाजारी टीम इसको लेकर कार्रवाई करती है। लेकिन पिछले एक माह से टीम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुख्यमंत्री के सिरसा दौरे के दौरान ही चौक चौराहों से होर्डिंग व बैनर उतारे गए थे।
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मकानों की छतों पर भी पोल लगा दिए
शहर में प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के चलते हर चौक पर अवैध होर्डिंग व बैनर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां पर विज्ञापन एजेंसियों को जगह मिलती है वहीं पर होर्डिंग लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। शहर के मुख्य चौराहों पर होर्डिंग लगाने के लिए मकानों की छतों पर भी पोल लगा दिए है। चौक पर लगे होर्डिंग के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। अवैध होर्डिंग के कारण वाहन चालकों को रोड क्रॉस करते समय पता नहीं चलता है कि दूसरी तरफ से कोई वाहन आ रहा है या नहीं। इस कारण हादसे बढ़ रहे हैं।
यह है नियम
होर्डिंग, बैनर व पोस्टर आदि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाया जा सकता है। इसको लेकर जिला नगर आयुक्त या ईओ नगर परिषद से लिखित में अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति भी निर्धारित की गई जगह के लिए ही होती है। चौक-चौराहों व निजी जगहों के लिए अधिकारी अनुमति नहीं दे सकते। बता दें कि यदि कोई अवैध रूप से होर्डिंग या बैनर लगाता है तो एक हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिजली के पोल पर होर्डिंग, पोस्टर या बैनर लगाना प्रतिबंधित है। लोहे के पोल पर होर्डिंग व बैनर लगाना बेहद खतरनाक है। करंट लगने के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। यदि कोई विज्ञापन एजेंसी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपील है कि बिजली के खंबों पर होर्डिंग, बैनर आदि न लगाए।
अमित कुमार, एसडीओ, बिजली निगम
शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर हमारी ओर से कार्रवाई की जा रही है। कई अवैध होर्डिंग लगाने वालों को सात दिनों के नोटिस थमाए गए हैं। यदि कोई सात दिनों के अंदर होर्डिंग नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संदीप कुमार, ईओ, नगर परिषद
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शहर के मुख्य मार्गों पर इन दिनों कई विज्ञापनों के होर्डिंग लगे हुए हैं। चौक चौराहे पूरी तरह से विज्ञापनों के होर्डिंग से अटे हुए हैं। कई बार यह विज्ञापन चौक पर हादसों का कारण बन चुके हैं। इतना ही नहीं शहर के लोहे के पोल तक पर जान का जोखिम उठाकर विज्ञापन एजेंसी वाले होर्डिंग लगा रहे हैं।
इन लोहे के पोल पर विज्ञापन लगाते समय करंट लगने का भी खतरा बना रहता है। वहीं इस मामले में बिजली निगम ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जो विज्ञापन एजेंसी होर्डिंग व बैनर उनके खंबों पर लगाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर परिषद प्रशासन ने भी अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से अवैध होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस थमाए गए हैं। सात दिनों के अंदर यदि होर्डिंग नहीं हटाए तो नगर परिषद प्रशासन उनके खिलाफ जुर्माना कार्रवाई करेगा।
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बता दें कि विज्ञापन व होर्डिंग निर्धारित जगह पर लगाए जाए यह देखना नगर परिषद के अधिकारियों का कार्य है। नगर परिषद की तहबाजारी टीम इसको लेकर कार्रवाई करती है। लेकिन पिछले एक माह से टीम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुख्यमंत्री के सिरसा दौरे के दौरान ही चौक चौराहों से होर्डिंग व बैनर उतारे गए थे।
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मकानों की छतों पर भी पोल लगा दिए
शहर में प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के चलते हर चौक पर अवैध होर्डिंग व बैनर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां पर विज्ञापन एजेंसियों को जगह मिलती है वहीं पर होर्डिंग लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। शहर के मुख्य चौराहों पर होर्डिंग लगाने के लिए मकानों की छतों पर भी पोल लगा दिए है। चौक पर लगे होर्डिंग के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। अवैध होर्डिंग के कारण वाहन चालकों को रोड क्रॉस करते समय पता नहीं चलता है कि दूसरी तरफ से कोई वाहन आ रहा है या नहीं। इस कारण हादसे बढ़ रहे हैं।
यह है नियम
होर्डिंग, बैनर व पोस्टर आदि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाया जा सकता है। इसको लेकर जिला नगर आयुक्त या ईओ नगर परिषद से लिखित में अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति भी निर्धारित की गई जगह के लिए ही होती है। चौक-चौराहों व निजी जगहों के लिए अधिकारी अनुमति नहीं दे सकते। बता दें कि यदि कोई अवैध रूप से होर्डिंग या बैनर लगाता है तो एक हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिजली के पोल पर होर्डिंग, पोस्टर या बैनर लगाना प्रतिबंधित है। लोहे के पोल पर होर्डिंग व बैनर लगाना बेहद खतरनाक है। करंट लगने के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। यदि कोई विज्ञापन एजेंसी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपील है कि बिजली के खंबों पर होर्डिंग, बैनर आदि न लगाए।
अमित कुमार, एसडीओ, बिजली निगम
शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर हमारी ओर से कार्रवाई की जा रही है। कई अवैध होर्डिंग लगाने वालों को सात दिनों के नोटिस थमाए गए हैं। यदि कोई सात दिनों के अंदर होर्डिंग नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संदीप कुमार, ईओ, नगर परिषद