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आदेश : किसान को मिलेगा 10 हजार रुपये मुआवजा व 45 दिन में बीमा राशि

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Oct 2022 11:24 PM IST
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Order: Farmer will get 10 thousand rupees compensation and insurance amount in 45 days
सिरसा। जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित किसान को न्याय देते हुए बीमा कंपनी को 10 हजार रुपये मुआवजा सहित क्लेम राशि देने का आदेश दिया है। उक्त राशि 45 दिनों के अंदर देनी पड़ेगी नहीं तो 6 प्रतिशत ब्याज सहित पीड़ित किसान को भुगतान करना होगा।
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मामले के अनुसार गांव कुतियाना निवासी बृजलाल ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 29 जुलाई 2017 को अपनी नरमे की फसल का बीमा करवाया था। प्राकृतिक आपदा आने के कारण बृजलाल की 34 कनाल 11 मरले में फसल खराब हो गई। इसके बाद किसान बृजलाल ने इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान की बीमा राशि मांगी, लेकिन कंपनी राशि का भुगतान करने में आनाकानी करने लगी। इसके बाद पीड़ित बृजलाल ने 17 मई 2019 को न्याय की गुहार लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम का द्वार खटखटाया। इस मामले का निपटारा करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन पीएस ठाकुर ने इंश्योरेंस कंपनी आदेश दिया कि पीड़ित किसान को 71 हजार 260 रुपये बीमा राशि और उसे जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी उसके लिए 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिनों के अंदर उक्त राशि किसान को नहीं देती तो 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
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