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दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को एक साल कैद
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सिरसा। न्यायालय ने भिवानी निवासी दोषी चालक राजेश कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई थी।
न्यायिक दंडाधिकारी पूजा सिंगला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी और लापरवाही से मानव जीवन और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालना बहुत गंभीर बात है। इन दिनों इस प्रकार की घटना बढ़ती जा रही हैं। दोषी चालक राजेश कुमार ने न्यायालय से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह एक गरीब व्यक्ति है। उसके परिवार में वृद्ध विधवा मां है और उसकी सुध लेने वाला कोई दूसरा नहीं है। अदालत ने उसकी गुहार को नजरअंदाज करते हुए दोषी ठहराया।
ये है पूरा मामला
20 नवंबर 2015 को गांव अली सदर निवासी अजय कुमार अपनी कार से जा रहा था। महेंद्रा एजेंसी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी, जिससे अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सदर सिरसा पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मृतक अजय के चचेरे भाई मंगा सिंह का बयान दर्ज करके ट्रैक्टर ट्रॉली चालक राजेश कुमार, निवासी जिला भिवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
इन धाराओं में इतनी सजा
बुधवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी राजेश कुमार को धारा 279 में 6 माह और धारा 304ए में एक साल कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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न्यायिक दंडाधिकारी पूजा सिंगला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी और लापरवाही से मानव जीवन और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालना बहुत गंभीर बात है। इन दिनों इस प्रकार की घटना बढ़ती जा रही हैं। दोषी चालक राजेश कुमार ने न्यायालय से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह एक गरीब व्यक्ति है। उसके परिवार में वृद्ध विधवा मां है और उसकी सुध लेने वाला कोई दूसरा नहीं है। अदालत ने उसकी गुहार को नजरअंदाज करते हुए दोषी ठहराया।
ये है पूरा मामला
20 नवंबर 2015 को गांव अली सदर निवासी अजय कुमार अपनी कार से जा रहा था। महेंद्रा एजेंसी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी, जिससे अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सदर सिरसा पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मृतक अजय के चचेरे भाई मंगा सिंह का बयान दर्ज करके ट्रैक्टर ट्रॉली चालक राजेश कुमार, निवासी जिला भिवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
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इन धाराओं में इतनी सजा
बुधवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी राजेश कुमार को धारा 279 में 6 माह और धारा 304ए में एक साल कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।