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Sirsa News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल कैद, देना होगा 6 लाख रुपये मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 12:05 AM IST
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One year imprisonment for check bounce, will have to pay Rs 6 lakh compensation
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मुआवजा राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी। ऐसा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार गांव बुर्ज कर्मगढ़ निवासी सुरजीत कुमार की गांव के अश्विनी कुमार के साथ अच्छी पहचान थी। इसलिए सुरजीत ने एक मामले में अश्वनी की सहायता करते हुए 31 जुलाई 2017 को एक फर्म को तीन लाख रुपये दिए थे। अश्वनी ने उक्त राशि का वापसी भुगतान जल्द करने का वादा किया था। 19 दिसंबर 2018 को अश्विनी ने सुरजीत को तीन लाख रुपये का चेक दिया। 22 फरवरी 2019 को सुरजीत ने उक्त चेक बैंक में लगाया तो ये बाउंस हो गया। इसके बाद सुरजीत ने आरोपी को कानूनी नोटिस जारी किया और बाद में न्यायालय में केस दायर कर दिया। इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विशाल ने आरोपी अश्विनी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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