फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   mobile theif relased

Sirsa News: चोरी का मोबाइल खरीदने का आरोपी दोषी करार

Mon, 25 May 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 25 May 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
mobile theif relased
अदालत से
विज्ञापन

कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि को माना सजा





संवाद न्यूज एजेंसी



सिरसा। चोरी की संपत्ति खरीदने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को सजा माना है। दोषी रवि सिंह कबीर बस्ती मंडी डबवाली का रहने वाला है। जीआरपी थाना सिरसा पुलिस ने इस मामले में सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी।





मामले के अनुसार, अरुण सिंह निवासी जंडी वाली गली सिरसा 17 सितंबर 2022 को बीकानेर से बठिंडा जाने वाली ट्रेन में रात साढ़े 9 बजे सवार हुआ था। ट्रेन साढ़े तीन बजे डबवाली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान बगल की सीट पर बैठा एक युवक उसका मोबाइल छीनकर भाग गया।
विज्ञापन

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 12 मार्च 2023 को आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रवि सिंह पर चोरी की संपत्ति खरीदने का आरोप सिद्ध हुआ। सोमवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने रवि सिंह को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए उसे रिहा कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed