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Sirsa News: चोरी का मोबाइल खरीदने का आरोपी दोषी करार
Mon, 25 May 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 25 May 2026 11:14 PM IST
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अदालत से
कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि को माना सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। चोरी की संपत्ति खरीदने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को सजा माना है। दोषी रवि सिंह कबीर बस्ती मंडी डबवाली का रहने वाला है। जीआरपी थाना सिरसा पुलिस ने इस मामले में सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले के अनुसार, अरुण सिंह निवासी जंडी वाली गली सिरसा 17 सितंबर 2022 को बीकानेर से बठिंडा जाने वाली ट्रेन में रात साढ़े 9 बजे सवार हुआ था। ट्रेन साढ़े तीन बजे डबवाली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान बगल की सीट पर बैठा एक युवक उसका मोबाइल छीनकर भाग गया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 12 मार्च 2023 को आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रवि सिंह पर चोरी की संपत्ति खरीदने का आरोप सिद्ध हुआ। सोमवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने रवि सिंह को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए उसे रिहा कर दिया।
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कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि को माना सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। चोरी की संपत्ति खरीदने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को सजा माना है। दोषी रवि सिंह कबीर बस्ती मंडी डबवाली का रहने वाला है। जीआरपी थाना सिरसा पुलिस ने इस मामले में सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले के अनुसार, अरुण सिंह निवासी जंडी वाली गली सिरसा 17 सितंबर 2022 को बीकानेर से बठिंडा जाने वाली ट्रेन में रात साढ़े 9 बजे सवार हुआ था। ट्रेन साढ़े तीन बजे डबवाली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान बगल की सीट पर बैठा एक युवक उसका मोबाइल छीनकर भाग गया।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 12 मार्च 2023 को आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रवि सिंह पर चोरी की संपत्ति खरीदने का आरोप सिद्ध हुआ। सोमवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने रवि सिंह को दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए उसे रिहा कर दिया।
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