फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   minor found guilty

Sirsa News: राजेंद्र हत्याकांड में बाल न्यायालय ने नाबालिग को ठहराया दोषी

Thu, 20 Aug 2026 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 20 Aug 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
minor found guilty
अदालत से
विज्ञापन

आज सुनाई जाएगी सजा, तेजधार हथियार से हमला कर की हत्या
एक दोषी को वर्ष 2024 में सत्र न्यायालय सुना चुका है उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव शक्कर मंदोरी में मार्च 2018 में हुए राजेंद्र कुमार हत्याकांड मामले में बाल न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय द्वारा दोषी की सजा का फैसला 21 अगस्त को सुनाया जाएगा। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दोषी विकास को जुलाई 2024 को उम्रकैद की सजा सुना चुका है।
नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस को दिए बयान में मृतक राजेंद्र कुमार के पुत्र रविंदर कुमार ने बताया था कि वह निजी अस्पताल की लैब में काम करता है। 23 अप्रैल 2018 को शाम करीब 6 बजे उसे फोन आया कि उसके पिता को नेहराना हेड कुटाना माइनर से एम्बुलेंस में सिरसा अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि किसी ने उन्हें घायल कर दिया था।
विज्ञापन

यह जानकारी मिलने पर वह पहले पैसे लेने के लिए अपने घर गया। उसे मां ने बताया कि गांव का विकास कुमार व गांव पीली मंदोरी निवासी एक नाबालिग शाम 4 बजे उसके पिता को भैंस दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविंदर ने सिरसा सिविल अस्पताल में आकर देखा कि डॉक्टर उसके पिता का इलाज कर रहे थे, उनके सिर पर धारदार हथियार से दो-तीन चोटें लगी थीं और हाथों व पसलियों पर भी चोट के निशान थे। इलाज के दौरान कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई।
विकास ने पुलिस को बताया कि विकास व नाबालिग ने धारदार हथियार से हमला कर उसके पिता राजेंद्र कुमार की हत्या की है। वजह रंजिश यह थी कि राजेंद्र कुमार शराब के नशे में दो बार विकास कुमार के घर गया था। विकास उसके पिता पर शक करता था।
इस बात को लेकर तीन माह पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। चौपटा पुलिस ने रविंदर का बयान दर्ज कर विकास व नाबालिग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

उप जिला न्यायवादी पलविंद्र सिंह ने बताया कि वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए बाल न्यायालय के न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने आरोपी नाबालिग को दोषी करार दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed