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Sirsa News: ओटीएस स्कीम-2026 के लिए जागरूकता बैठक की
Wed, 03 Jun 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 03 Jun 2026 11:23 PM IST
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डीईटीसी अंजु सिंह व व्यापारी बैठक करते हुए। संस्था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2026 के लिए लागू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम-2026 के संबंध में व्यापारियों, करदाताओं एवं अधिवक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंजू सिंह ने डबवाली बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की।
बैठक में डीईटीसी अंजू सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ओटीएस स्कीम-2026 पुराने लंबित कर मामलों के सरल, पारदर्शी एवं त्वरित निपटान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने योजना की प्रमुख विशेषताओं, पात्रता शर्तों, कर राहत, ब्याज एवं जुर्माना माफी तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
अंजू सिंह ने बताया कि यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक कुल 120 दिनों के लिए लागू रहेगी। योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर मामलों के निपटान में विशेष राहत प्रदान की जाएगी जिससे लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान संभव हो सकेगा।
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अंजू सिंह कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्षों से लंबित कर मामलों का निस्तारण करना, न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना तथा व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने मुवक्किलों एवं व्यापारियों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने ओटीएस स्कीम-2026 से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विभागीय अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। उपस्थित सदस्यों ने योजना को व्यापारियों के हित में लाभकारी बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में कराधान अधिकारी राकेश मेहता, बार एसोसिएशन की ओर से नरेश मित्तल, सुशील मित्तल, राजेंद्र वर्मा, दीपक दग्गा, सीए प्रवीण बंसल, बबलू पाहुजा, अरुण जिंदल आदि मौजूद रहे।
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सिरसा। प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2026 के लिए लागू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम-2026 के संबंध में व्यापारियों, करदाताओं एवं अधिवक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंजू सिंह ने डबवाली बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की।
बैठक में डीईटीसी अंजू सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ओटीएस स्कीम-2026 पुराने लंबित कर मामलों के सरल, पारदर्शी एवं त्वरित निपटान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने योजना की प्रमुख विशेषताओं, पात्रता शर्तों, कर राहत, ब्याज एवं जुर्माना माफी तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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अंजू सिंह ने बताया कि यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक कुल 120 दिनों के लिए लागू रहेगी। योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर मामलों के निपटान में विशेष राहत प्रदान की जाएगी जिससे लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान संभव हो सकेगा।
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अंजू सिंह कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्षों से लंबित कर मामलों का निस्तारण करना, न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना तथा व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने मुवक्किलों एवं व्यापारियों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने ओटीएस स्कीम-2026 से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विभागीय अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। उपस्थित सदस्यों ने योजना को व्यापारियों के हित में लाभकारी बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में कराधान अधिकारी राकेश मेहता, बार एसोसिएशन की ओर से नरेश मित्तल, सुशील मित्तल, राजेंद्र वर्मा, दीपक दग्गा, सीए प्रवीण बंसल, बबलू पाहुजा, अरुण जिंदल आदि मौजूद रहे।