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Sirsa News: फर्जी फर्मों के मामले में आरोपी सरगना महेश बंसल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, सिरसा ट्रायल कोर्ट में जारी सुनवाई पर लगी रोक

Wed, 23 Oct 2024 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 23 Oct 2024 01:27 AM IST
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Mahesh Bansal, the accused mastermind in the fake firms case, got interim relief from the High Court, the ongoing hearing in Sirsa trial court was stayed
हितेश चतुर्वेदी
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सिरसा। फर्जी फर्मों के मामले में आरोपी महेश बंसल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महेश बंसल ने अपने खिलाफ शहर थाना सिरसा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कर्मजीत सिंह ने आरोपी महेश बंसल को अंतरिम राहत देते हुए सिरसा ट्रायल कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता के संबंध में जारी सुनवाई रोक दी जाती है। इसके अलावा डीएजी हरियाणा पीके अग्रवाल ने हाईकोर्ट के नोटिस को स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। हाईकोर्ट 10 दिसंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई करेगा।
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सुनवाई के याचिकाकर्ता महेश बंसल के अधिवक्ता सुनील कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 अक्टूबर 2020 को शहर थाना सिरसा पुलिस ने महेश बंसल के खिलाफ 658 नंबर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में महेश बंसल के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी,406,419,420,465,467 व 471 के तहत अभियोग दर्ज किया गया। इस एफआईआर को रद्द किया जाए क्योंकि आरोपी का कथित अपराध हरियाणा वैट अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। उक्त अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण आईपीसी के सामान्य प्रावधानों पर प्रबल होगा। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। संवाद
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आरोपी के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं 21 एफआईआर

बता दें कि आरोपी महेश बंसल पर सिरसा के विभिन्न थानों में करीब 21 एफआईआर दर्ज हैं। आईजी स्पेशल स्टाफ ने अप्रैल 2018 को भावदीन टोल नाका के पास एक कार से एक करोड़ 10 लाख रुपये की नगदी बरामद की थी। कार में कथित कॉटन कारोबारी महेश बंसल सवार था। महेश बंसल की ओर से बरामद नगदी को अपनी फर्मों की दर्शाया गया, लेकिन तत्कालीन आईजी हिसार संजय सिंह ने पूरे मामले की गहनता से जांच के निर्देश दिए। आईजी स्पेशल स्टाफ ने जब मामले की परतें उधेड़नी शुरू की तो महेश बंसल के काले साम्राज्य की पोल खुलकर सामने आ गई। आईजी हिसार संजय सिंह ने पत्रकारवार्ता कर बताया कि एक करोड़ से अधिक की नकदी बरामदगी के बाद मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने अपने स्तर पर तथ्य जुटाए, जिसमें यह बात सामने आई कि महेश बंसल ने अनेक फर्जी फर्में बनाई हुई है और इन फर्मों के माध्यम से वह टैक्स चोरी का धंधा करता है। उसके द्वारा सरकार को भी करोड़ों रुपये टैक्स की चपत लगाई गई है।
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टैक्स चोरी का किया कारोबार

विकास निवासी छत्रिया ने पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में बताया था कि महेश बंसल, रमेश कुमार, प्रमोद बंसल, सुनील कुमार व रविंद्र बंसल ने उसके नाम से डिंग रोड पर विकास कॉटन मिल बनाई। जबकि वह नौकरी करता है। आरोपियों ने उसकी आईडी के आधार पर फर्म बनाकर टैक्स चोरी का कारोबार किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया।

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दूसरों के नाम से करोड़ों का धंधा किया

गुसाईयाना निवासी गुलशन कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि महेश बंसल ने उसके नाम पर भगवती ट्रेडर्स के नाम से फर्म बनाकर धोखाधड़ी की है। उसके नाम से बैंक में खाता खोला गया, जिसका संचालन महेश बंसल की ओर से ही किया गया। उसके नाम से बना फर्म से करोड़ों का धंधा किया गया, जबकि वह नौकरीपेशा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने महेश बंसल, रविंद्र कुमार व रमेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
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आईजी स्टाफ ने दर्ज करवाई थी तीसरी

आईजी स्टाफ की तरफ से अपने स्तर पर तीसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस पड़ताल में जो तथ्य सामने आए, उसके अनुसार गणेश ट्रेडर्स के नाम से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का फर्जी लेनदेन आरोपी महेश बंसल, पवन कुमार व प्रमोद बंसल ने किया है। आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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