फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   life jail to 4th accuse in lakhbir murder

Sirsa News: लखबीर सिंह हत्याकांड मामले में चौथे दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 22 May 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 22 May 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
life jail to 4th accuse in lakhbir murder
अदालत से
विज्ञापन

रात को पराली पर सोए हुए लखबीर सिंह पर किया था कुल्हाड़ी व सरिये से हमला


तीन दोषियों को अक्तूबर 2025 में सुनाई जा चुकी है सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। गांव संत नगर में हुए लखबीर हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चौथे आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सफाक गांव गोनवारा पथकल्ली, जिला पूर्णिया, बिहार का रहने वाला है। वह जमानत मिलने पर 7 मई 2025 में फरार हो गया था। 19 फरवरी 2026 को उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में गौरी शंकर, राधेश्याम व उमेश कुमार को न्यायालय तीन अक्तूबर 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।



मामले के अनुसार, लखबीर सिंह निवासी गांव थिराज वाला, जिला मुक्तसर, पंजाब संत नगर के रहने वाले किसान प्यारा सिंह के खेत में पराली इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था। उसका दोस्त गुरमेज सिंह भी यहां पर काम करता था। चार दिसंबर 2019 को गुरमेज सिंह का खेत में मजदूरी करने वाले शंकर निवासी जिला पूर्णिया बिहार के साथ झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान गुरमेज सिंह ने शंकर को थप्पड़ मार दिया।
विज्ञापन

इसके बाद शंकर ने अपने साथी राधे श्याम निवासी गांव प्रखंड जिला बिहार, सफाक निवासी गोनवारा पथकल्ली बिहार व उमेश कुमार निवासी गोनवारा पथकल्ली बिहार के साथ मिलकर लखबीर सिंह को रात के समय जान से मारने की योजना बनाई। रात को लखबीर सिंह पराली पर बिस्तर लगा कर सोया हुआ था। इसी दौरान शंकर, राधेश्याम, सफाक व उमेश कुमार ने कुल्हाड़ी व सरिए से उसपर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हत्या करने के बाद चारों भाग गए। सुबह किसान प्यारा सिंह खेत में आया तो लखबीर सिंह को खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा देखा। इसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो लखबीर सिंह मृत मिला।

पुलिस ने खेत मालिक प्यारा सिंह के बयान दर्ज कर चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीष जिंदिया ने चौथे आरोपी सफाक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed