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Sirsa News: सूचना आयोग ने ग्राम सचिव पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
Tue, 25 Jun 2024 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 25 Jun 2024 11:32 PM IST
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सूचना विभाग को भेजा गया पत्र।
सिरसा। निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयोग ने शाहपुर बेगू के ग्राम सचिव भूप सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने सचिव के वेतन से दो किश्तों में जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हैं।
आम आदमी पार्टी के किसान विंग के जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने गांव शाहपुर बेगू में तालाबों के रख रखाव, मरम्मत और सफाई कार्य में किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग किया था। सुरजीत सिंह ने सत्यापित रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा से आवेदन किया था। विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सुरजीत सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की सुनवाई कमिश्नर जय सिंह बिश्नोई की बैंच द्वारा की गई। आयोग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर विभाग को दोषी पाया गया और 25,000 रुपये जुर्माना लगाते हुए ग्राम सचिव भूप सिंह के वेतन में दो किश्तों में जुर्माना राशि, आयोग के खाते में जमा करवाने का आदेश जारी किया है।
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आम आदमी पार्टी के किसान विंग के जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने गांव शाहपुर बेगू में तालाबों के रख रखाव, मरम्मत और सफाई कार्य में किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग किया था। सुरजीत सिंह ने सत्यापित रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा से आवेदन किया था। विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सुरजीत सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की सुनवाई कमिश्नर जय सिंह बिश्नोई की बैंच द्वारा की गई। आयोग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर विभाग को दोषी पाया गया और 25,000 रुपये जुर्माना लगाते हुए ग्राम सचिव भूप सिंह के वेतन में दो किश्तों में जुर्माना राशि, आयोग के खाते में जमा करवाने का आदेश जारी किया है।
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