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दूसरे चरण में 78 विद्यार्थियों को स्कूल हुए आवंटित, 18 फरवरी तक लेना होगा दाखिला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 11:48 PM IST
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In the second phase, 78 students were allotted schools, taking admission till February 18
सिरसा। नियम 134ए के तहत शिक्षा विभाग की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में 78 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं। इन विद्यार्थियों को 18 फरवरी तक दाखिला करवाना होगा। हालांकि पहले दिन पोर्टल में खामियां होने के कारण विद्यार्थियों को अपने मनपसंद स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया। वहीं जिले में अभी तक केवल 872 बच्चों को ही दाखिला मिल पाया है। जबकि 438 विद्यार्थियों के आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। नियम 134ए के तहत 1348 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए थे।
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नियम 134ए में दाखिला लेना विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। करीब दो माह से नियम 134ए के तहत मनपसंद स्कूल में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कभी सूची जारी होने के बाद स्कूल संचालक बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं तो कभी पोर्टल में खामियां होने के कारण विद्यार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। परेशान होकर अब कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलवाना उचित समझा है। जबकि कई अभिभावकों ने तो नियम के तहत दाखिला मिलने की इच्छा ही छोड़ दी है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी बार-बार विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
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18 फरवरी तक करवाना होगा विद्यार्थियों को दाखिला
नियम 134ए तक तहत विभाग की ओर से दूसरी सूची जारी की गई है। सूची में 78 बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए है। इन विद्यार्थियों को 18 फरवरी तक अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला करवाना होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी तय तिथि पर दाखिला नहीं करवाता तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जिले में काफी संख्या में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया है। दाखिले के चक्कर में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
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नियम के तहत दाखिला होने पर मनमानी कर रहे हैं स्कूल संचालक
नियम 134ए के तहत जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी का चयन होने के बाद और अलॉट होने पर अभिभावक बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। लेकिन स्कूल संचालक उन बच्चों और अभिभावकों के साथ मनमानी कर रहे हैं। अभिभावक रमेश कुमार ने बताया कि उसके बेटे की जिस स्कूल में शिक्षा चल रही थी नियम के तहत उसी स्कूल में दाखिला हो गया। लेकिन स्कूल संचालक ने उसे वैन पर न लाने और ले जाने की बात कही है। हालांकि इसके लिए वह बच्चे की तय फीस देने को भी तैयार है लेकिन स्कूल संचालक अन्य साधन से उसे स्कूल में छोड़ने की बात कह रहे है। जिसके कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नियमों के तहत दूसरी सूची जारी की गई है। इसमें 78 बच्चों को स्कूल अलॉट हुए है। 18 फरवरी तक बच्चों को दाखिला लेना होगा। दाखिला नहीं लेने पर उनका नाम रद्द हो जाएगा।
-अमित मनहर, अतिरिक्त नोडल अधिकारी, 134ए
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