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Sirsa News: चाकू से हमला करने वाला पति दोष करार, कोर्ट आज सुनाएगी सजा

Wed, 25 Sep 2024 05:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 25 Sep 2024 05:10 AM IST
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Husband found guilty of knife attack
सिरसा। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी पति की सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रखा है।
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मामले के अनुसार सातरोड कलां जिला हिसार निवासी प्रीति की शादी सातरोड कलां निवासी विनोद के साथ हुई थी। विनोद अपनी पत्नी प्रीति के साथ सिरसा के चतरगढ़पट्टी मोहल्ले में किराये के मकान में रहता था। पुलिस को दिए बयान में प्रीति ने बताया था कि उसका पति विनोद नशे का आदी है और कोई काम धंधा नहीं करता। वह पति को नशा करने से रोकती थी। 10 अक्तूबर 2019 को प्रीति ने विनोद को नशा करने से रोका तो विनोद ने गुस्से में आकर चाकू से उसपर हमला कर दिया।
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हमले में प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घायल प्रीति का बयान दर्ज करके आरोपी पति विनोद के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। सरकारी वकील पलविंदर सिंह ने बताया कि मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपी पति विनोद को दोषी करार दे दिया। न्यायालय द्वारा दोषी पति को बुधवार को सजा सनाई जाएगी
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