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Sirsa News: तत्कालीन ईटीओ अशोक सुखीजा को हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत

Tue, 30 Jan 2024 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 30 Jan 2024 11:44 PM IST
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High Court granted regular bail to the then ETO Ashok Sukhija
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। फर्जी फर्मों के सरगनाओं के साथ मिलकर विभाग को लाखों का चूना लगाने के आरोपी आबकारी कराधान विभाग के तत्कालीन ईटीओ अशोक सुखीजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को आरोपी अशोक सुखीजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह ने नियमित जमानत दे दी।

अब आरोपी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। एसआईटी ने 30 मई 2023 को आबकारी एवं कराधान विभाग के तत्कालीन डीटीसी जीसी चौधरी व तत्कालीन ईटीओ अशोक सुखीजा को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ ईटीओ चाप सिंह की शिकायत पर 24 अक्टूबर 2020 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत शहर थाना सिरसा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोप है कि मामले में मुख्य आरोपी महेश बंसल ने आरोपियों के साथ मिलकर हरियाणा तथा राजस्थान में सिगरेट का फर्जी कारोबार दिखाकर सरकार को करीब 30 लाख रुपये का चूना लगाया था। एसआईटी आरोपी महेश बंसल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच किए जाने के बाद संबंधित अधिकारी भी दोषी पाए गए थे।
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