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बिजली कनेक्शन देने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले की सुनवाई पूरी, न्यायालय आज सुनाएगा फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 11:54 PM IST
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Hearing in JE bribery case completed, verdict today
सिरसा। बिजली कनेक्शन जारी करने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पूरी हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा 13 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाएंगी। इस मामले में आरोपी जेई बलजीत और एएलएम सतबीर के खिलाफ सितंबर 2016 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार शाह सतनाम पुरा निवासी मुकेश कुमार ने बिजली कनेक्शन लेने की फाइल जेई बलजीत सिंह को दी थी। जेई बलजीत सिंह ने कनेक्शन जारी करने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी। मुकेश कुमार रिश्वत देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने टीम का गठन कर जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ने की योजना बनाई। 15 सितंबर 2016 को विजिलेंस ब्यूरो ने उपायुक्त के संज्ञान में सारी बात आई। इसके बाद प्रशासन की ओर से डीडीपीओ प्रीतपाल सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। विजिलेंस ने मुकेश कुमार को 10 हजार रुपये दिए। इन नोटों पर फीनॉलफ्थेलिन पाउडर लगाया गया। इसके बाद मुकेश ने जेई बलजीत सिंह के कार्यालय पहुंचा। बलजीत ने मुकेश को उसकी दुकान में जाने के लिए कहा। इसके बाद मुकेश उसकी दुकान पर पहुंचा। कुछ देर बाद मुकेश ने बलजीत को कॉल की तो उसने कहा कि वह एएलएम सतबीर को भेज रहा है। मुकेश से सतबीर ने जैसे ही 10 हजार रुपये लिए तो तुरंत विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उसे काबू कर लिया। करीब 6 साल तक इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चली।
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