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Sirsa News: सवारी डिब्बे से ढोया जा रहा रेलवे लाइनों का सामान
Sun, 07 Jul 2024 10:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 07 Jul 2024 10:56 PM IST
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सवारी डिब्बे में डाला गया सामान।
सिरसा। ट्रेन के सवारी डिब्बे में लाइनों का सामान ढोया जा रहा है। जिससे यात्रियों को गाड़ी से उतरने व चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार शाम को बठिंडा से रेवाड़ी जाने वाली पैसेंजर गाड़ी में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे लाइनोें का सामान सवारी डिब्बे में डाल कर ले जाया जा रहा था। इस सामान को सिरसा रेलवे स्टेशन से गाड़ी के डिब्बे में डाला गया और डिंग स्टेशन पर उतारा गया।
सामान इसके अंदर रेल की पटरियों में लगाने वाले भारी भरकम एंगल व अन्य नट बोल्ट आदि सामान शामिल था। इस सामान को डिब्बे के दरवाजे के बीच में डाला गया था जिससे खासकर बच्चों व महिलाओं को चढ़ने-उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही लोगों के गिरने की भी आशंका बनी रही।
एक ओर यात्रियों के लिए जहां सामान ले जाने को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। वहीं रेलवे कर्मचारी रेलवे विभाग के नियमों की अवहेलना करते नजर आए। ज्यादा सामान होने पर लगेज सेवा का इस्तेमाल करना होता है। अगर किसी के पास ज्यादा व भारी सामान है तो उसे ट्रेन में लगे लगेज वैन में रख सकते हैं। ट्रेन में श्रेणियों के हिसाब से वजन को निर्धारित किया गया है। निर्धारित आकार और वजन से ज्यादा सामान ले जाना मना है। लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने लगेज वैन के बजाय सवारी डिब्बे में सामान को रखा।
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ये हैं रेलवे विभाग के नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ डिब्बे में रख सकते हैं। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं। एसी टू टीयर में 50 किलोग्राम तक की छूट है। फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलोग्राम तक व सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान यात्री कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना लगाया जाता है।
-मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर सवारी डिब्बों में रेलवे का सामान रखा गया है तो इसकी जांच की जाएगी। आगे से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
-नरेंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक, सिरसा।
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सामान इसके अंदर रेल की पटरियों में लगाने वाले भारी भरकम एंगल व अन्य नट बोल्ट आदि सामान शामिल था। इस सामान को डिब्बे के दरवाजे के बीच में डाला गया था जिससे खासकर बच्चों व महिलाओं को चढ़ने-उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही लोगों के गिरने की भी आशंका बनी रही।
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एक ओर यात्रियों के लिए जहां सामान ले जाने को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। वहीं रेलवे कर्मचारी रेलवे विभाग के नियमों की अवहेलना करते नजर आए। ज्यादा सामान होने पर लगेज सेवा का इस्तेमाल करना होता है। अगर किसी के पास ज्यादा व भारी सामान है तो उसे ट्रेन में लगे लगेज वैन में रख सकते हैं। ट्रेन में श्रेणियों के हिसाब से वजन को निर्धारित किया गया है। निर्धारित आकार और वजन से ज्यादा सामान ले जाना मना है। लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने लगेज वैन के बजाय सवारी डिब्बे में सामान को रखा।
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ये हैं रेलवे विभाग के नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ डिब्बे में रख सकते हैं। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं। एसी टू टीयर में 50 किलोग्राम तक की छूट है। फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलोग्राम तक व सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान यात्री कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना लगाया जाता है।
-मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर सवारी डिब्बों में रेलवे का सामान रखा गया है तो इसकी जांच की जाएगी। आगे से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
-नरेंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक, सिरसा।