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Sirsa News: आपराधिक मामले में दोषी गंगा का नंबरदार निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Jun 2025 11:10 PM IST
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Ganga's Nambardar suspended for being guilty in criminal case
डबवाली। उपमंडल के गांव गंगा के नंबरदार कंवरजीत सिंह उर्फ करमजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 16 और नियम 18(एफ) के तहत की गई है। मामला गांव झूठी खेड़ा के अमरजीत की शिकायत से जुड़ा है।
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जानकारी के अनुसार उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी डबवाली की कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को कंवरजीत सिंह को आपराधिक मामले में दोषी पाया था। यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 341, 506/34 से संबंधित था। कंवरजीत सिंह ने सजा के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिरसा की कोर्ट में अपील दायर की है, उसे जमानत मिल चुकी है।
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वहीं उसकी सजा पर रोक भी लग गई है, लेकिन नियमों के मुताबिक एक साल या उससे ज्यादा की सजा पर नंबरदार को पद से हटाया जा सकता है। प्रशासन ने तय किया कि जब तक अपील का आखिरी फैसला नहीं आता, तब तक कंवरजीत सिंह का नंबरदार बने रहना उचित नहीं है। उपमंडल अधिकारी डबवाली को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंवरजीत सिंह से नंबरदारी की सनद और पहचान पत्र जमा करवाए।
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ये था मामला

वर्ष 2017 में कर्मजीत और परमजीत ने शिकायतकर्ता अमरजीत और उसके बेटे से मारपीट कर घायल कर दिया था। इस संबंध में वर्ष 2023 में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता अमरजीत की सीएम विंडो की शिकायत के आधार पर कर्मजीत उर्फ कंवरजीत सिंह को नंबरदार के पद से हटा दिया गया है।
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