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Sirsa News: युवती से दुष्कर्म के 4 दाेषियों को सजा आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 11:53 PM IST
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Four accused of raping a girl will be sentenced today
सिरसा। युवती को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार युवकों को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का फैसला 21 मई को सुनाया जाएगा। इस संबंध में थाना नाथूसरी चौपटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जून 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार, चोपटा क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती 27 मई 2021 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 31 मई 2021 को पुलिस ने युवती को हांसी से बरामद कर लिया। 8 जून 2021 को युवती ने नाथूसरी चोपटा थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई। युवती ने पुलिस को बताया कि 27 मई 2021 को राजस्थान के भरवाना निवासी रमन कुमार उसके घर आया। उसने उसे जावेद के साथ शादी करने के लिए राजी किया।
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उसने उसे सभी दस्तावेज लेने का आग्रह किया। इसके बाद रमन उसे जावेद के घर के पास खड़ी गाड़ी के पास ले गया। गाड़ी में जावेद व उसके तीन साथी बैठे थे। अगले दिन सुबह जावेद उसे हांसी ले गया। यहां उसने उसके बैंक अकाउंट से 30 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद जावेद उसे अपने दोस्त के घर ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जावेद ने उक्त घर में उसे दो दिन तक रखा और 31 मई 2021 को उसे हांसी छोड़ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उसके कानों की बालियां व नाक का कोका भी ले गया। जावेद ने उसे धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं रहेगा।


इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर इस मामले में आरोपी जावेद, रमन, सुलतान व बंटी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आरोपी जावेद, रमन, सुलतान व बंटी को दोषी करार दे दिया।
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