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खाद्य विभाग ने तीन दुकानों से भरे सैंपल
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दुकान पर सैंपल लेते हुए ड्रग एवं फूड सेफ्टी अधिकारी महावीर सिंह।
- फोटो : Sirsa
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बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ लोगों को शुद्ध मिले और उसके खाने से किसी की सेहत भी न खराब हो इसलिए ड्रग एवं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अधिकारी महावीर सिंह बिश्नोई ने शहर में तीन दुकानों से विभिन्न वस्तुओं के सैंपल लिए। जिसे जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी
ड्रग एवं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि प्रशासन को आनॅलाईन शिकायत मिली थी कि पुरानी मंडी में मिलावटी घी बेचता जाता है जिस पर प्रशासन के निर्देश पर ठाकुर मल श्रवण दास की दुकान से घी का सैंपल लिया गया। इसके अलावा पुराना थाना रोड पर स्थित दयाल सुविधा स्टोर से वैल्कफिल्ड कंपनी का कस्टड पाउडर और सिंगला मार्ट से बट्टर स्कॉच जूस का सैंपल लिया गया।
इस दौरान अधिकारी महावीर सिंह बिश्नोई कहा कि जो भी खाद्य पदार्थ बनाने और उसे बेचने का काम कर रहा है उसे विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाना और लाइसेंस लेना जरूरी है। विभाग के मुताबिक छोटे दुकानदार यानी की जिनका कारोबार 12 लाख रुपये तक का है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी की टर्न ओवर 12 लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये तक का है उसे लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा एक क्विंटल दूध बेचने वाले को रजिस्ट्रेशन तथा इससे ज्यादा बेचने वाले को लाइसेंस लेना जरूरी है। नियमों की उल्लंघन करने वाले पर एक्ट के मुताबिक छह महीने तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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वहीं टीम ने सिरसा के बेगू रोड तीन वाहन दुध लेकर प्लांट की ओर जा रहे थे। जिस पर जानकारी मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इंस्पेक्टर डॉ. महावीर बिश्नोई बेगू रोड पहुंचे और तीनों वाहनों से दुध के सैंपल भरे।
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ड्रग एवं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि प्रशासन को आनॅलाईन शिकायत मिली थी कि पुरानी मंडी में मिलावटी घी बेचता जाता है जिस पर प्रशासन के निर्देश पर ठाकुर मल श्रवण दास की दुकान से घी का सैंपल लिया गया। इसके अलावा पुराना थाना रोड पर स्थित दयाल सुविधा स्टोर से वैल्कफिल्ड कंपनी का कस्टड पाउडर और सिंगला मार्ट से बट्टर स्कॉच जूस का सैंपल लिया गया।
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इस दौरान अधिकारी महावीर सिंह बिश्नोई कहा कि जो भी खाद्य पदार्थ बनाने और उसे बेचने का काम कर रहा है उसे विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाना और लाइसेंस लेना जरूरी है। विभाग के मुताबिक छोटे दुकानदार यानी की जिनका कारोबार 12 लाख रुपये तक का है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी की टर्न ओवर 12 लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये तक का है उसे लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा एक क्विंटल दूध बेचने वाले को रजिस्ट्रेशन तथा इससे ज्यादा बेचने वाले को लाइसेंस लेना जरूरी है। नियमों की उल्लंघन करने वाले पर एक्ट के मुताबिक छह महीने तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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वहीं टीम ने सिरसा के बेगू रोड तीन वाहन दुध लेकर प्लांट की ओर जा रहे थे। जिस पर जानकारी मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इंस्पेक्टर डॉ. महावीर बिश्नोई बेगू रोड पहुंचे और तीनों वाहनों से दुध के सैंपल भरे।