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Sirsa News: उपायुक्त के आदेश पर चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी एफआईआर
Wed, 13 Sep 2023 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 13 Sep 2023 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। इन पर एक व्यक्ति के घर के बाहर परिवार वालों से गाली गलौज करने, धमकी देने तथा मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। वहीं, एक अन्य मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने पर भी दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह कार्रवाई पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के नियम 16.38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई। जानकारी अनुसार कौशल अहुजा नामक व्यक्ति की ओर से शिकायत दी गई कि एएसआई राजेश कुमार व एएसआई राधेश्याम ने उनके घर जाकर उससे तथा उसके परिवार वालों के साथ गाली-गलौच व धमकी दी तथा उनका मोबाइल छीना। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश पारित किया। एक अन्य मामले में उप निरीक्षक सुरेश कुमार तथा मुख्य सिपाही विजेंद्र सिंह थाना ऐलनाबाद के खिलाफ भी एफआईआर करने के आदेश पारित किए हैं। दोनों कर्मियों ने पीड़िता के घर वालों की शिकायत पर जानबूझकर केस दर्ज नहीं किया था।
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सिरसा। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। इन पर एक व्यक्ति के घर के बाहर परिवार वालों से गाली गलौज करने, धमकी देने तथा मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। वहीं, एक अन्य मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने पर भी दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह कार्रवाई पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के नियम 16.38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई। जानकारी अनुसार कौशल अहुजा नामक व्यक्ति की ओर से शिकायत दी गई कि एएसआई राजेश कुमार व एएसआई राधेश्याम ने उनके घर जाकर उससे तथा उसके परिवार वालों के साथ गाली-गलौच व धमकी दी तथा उनका मोबाइल छीना। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश पारित किया। एक अन्य मामले में उप निरीक्षक सुरेश कुमार तथा मुख्य सिपाही विजेंद्र सिंह थाना ऐलनाबाद के खिलाफ भी एफआईआर करने के आदेश पारित किए हैं। दोनों कर्मियों ने पीड़िता के घर वालों की शिकायत पर जानबूझकर केस दर्ज नहीं किया था।
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