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Sirsa News: कुकर्मी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी 20 साल कैद की सजा

Thu, 07 Nov 2024 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 07 Nov 2024 01:14 AM IST
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Fast track court sentenced the criminal to 20 years imprisonment
क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम गया था आठ वर्षीय मासूम
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आठ वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को 20 साल कैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया था। आरोपी के खिलाफ रानियां थाना पुलिस ने फरवरी 2022 को अभियोग दर्ज किया था।
पुलिस को दर्ज कराए बयान में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि उसका पुत्र पहली कक्षा में पढ़ता है। दो फरवरी 2022 को उसका बेटा गांव के क्रिकेट मैदान में मैच देखने गया था। शाम साढ़े पांच बजे तक वह वापस नहीं आया। घरवाले उसकी तलाश करने चले गए। पिता ने बताया कि परिजन स्कूल गेट के पास पहुंचे तो उसका बेटा गांव के ही रिंकू के साथ दिखाई दिया।
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परिजनों को देखकर रिंकू मौके से भाग गया। घर पहुंचने पर उसके बेटे के पेट में दर्द होने लगा। बच्चे ने बताया कि रिंकू ने उसके साथ कुकर्म किया है। इसके बाद परिजन बच्चे को लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराने के बाद आरोपी रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने रिंकू को 20 साल कैद की सजा सुना दी।
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