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Sirsa News: फफूंद वाले लड्डू मामले के बाद हाई अलर्ट पर जिला खाद्य विभाग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 11:49 PM IST
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District food department on high alert after the case of moldy laddus
सिरसा। नागरिक अस्पताल में खाद्य अ​धिकारी गौरव जिले के वयापारियों के साथ बैठक करते हुए। संवाद
सिरसा। स्वतंत्रता दिवस पर डबवाली में फफूंद लगे लड्डू बांटने के बाद अब जिला खाद्य अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। नागरिक अस्पताल में मंगलवार को जिला खाद्य अधिकारी डॉ. गौरव छाबड़ा ने जिले के व्यापारियों के साथ बैठक की हैं। इसमें त्योहारी सीजन के साथ-अन्य दिनों में भी खाद्य पदार्थों के रख-रखाव व सुरक्षा के लिए जानकारी दी है।
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इस बैठक में जिले भर से सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय संचालकों ने भाग लिया हैं। डाॅ. गौरव छाबडा ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि के अलग- अगल हथकंडे अपनाते हैं, जिन्हें खाकर आमजन में परेशानी का कारण बनते हैं।
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ऐसे में इन सब पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी सख्ती से पेश आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए शिकायत मेल आईडी जारी कर दी है। यदि कोई व्यापारी मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ. गौरव ने कहा कि व्यापारी खाद्य पदार्थों को बनाने में उच्च स्तर की खाद्य सामग्री इस्तेमाल करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की मिलावट न करे। जिससे उनके की ओर से बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को खाकर किसी को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन खाद्य पदार्थों का भण्डारण भी सही तरीके से करें और भंडारण वाले जगह पर पानी इत्यादि जमा न हो। भंडारण करते समय सही तापमान का ध्यान रखें।
मिलावट खोरों को नहीं बख्शा जाएगा
बैठक के दौरान सभी व्यापारियों को अवगत करवाते हुए डॉ. गौरव ने कहा के जिले भर में खाद्य पदार्थ व्यापारी अपना-अपना व्यापार करते हैं उनमें जो भी व्यापारी खाद्य पदार्थों में मिलावट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कि जाएगी। मिलावट खाेरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सभी व्यापारी पैक्ड फूड निर्माता खाद्य पदार्थों के लेबल पर सामग्री बनाने की तिथि, पैकिंग तिथि व वैधता तिथि, बैच नंबर और पूरा पता एफएसएसएआई लोगो सहित व अन्य जरुरी चीजें एफएसएस एक्ट 2006 के प्रावधान अनुसार जरूर अंकित करें।
ई-मेल कर करें शिकायत
खाद्य विभाग के अधिकारी की ओर से आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई-मेल आई fsosirsa@gmail.com जारी की है। डॉ. गौरव ने कहा कि जिले भर में कहीं भी आपको लगता है कि कोई व्यापारी खाद्य विभाग के नियमों के विरूद्ध और सही मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है तो वह बिना किसी से डरे और बिना किसी संकोच के इस मेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस पर विभाग की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य व्यापार करने से पहले बनवाएं लाइसेंस
खाद्य अधिकारी ने कहा के कोई भी व्यापारी जो खाद्य पदार्थों का कोई व्यापार करना चाहता है वह सबसे पहले अपना एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनाए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही व्यापारी अपना काम शुरू करें। वहीं, विभाग की ओर से दिए गए लाइसेंस को उचित स्थान पर लगाए। एफएसएसएआई लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल FOSCOS.FSSAI.GOV.IN पर कर सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ग्राहक भी जागरूक रहें अज्ञैर खाद्य पदार्थ अधिक्रत विक्रेता से ही जांच परख कर ही लें।
इन चीजों पर विभाग का रहता है फोक्स
- ऑयल व घी।
- सफाई व बनाने की प्रक्रिया
- मिठाई का भंडारण
- पैकिंग फूड की एक्सपायरी डेट
- दूध में मिलावट
- पनीर की गुणवत्ता
- दूध और पनीर से बनाए जाने वाले मुख्य उत्पाद
- आचार व अन्य मसालों से बनने वाला सामान।
- मिठाई में प्रयोग होने वाला रंग आदि।
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