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Sirsa News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू
Tue, 11 Aug 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 11 Aug 2026 12:29 AM IST
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बिजली हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू, कई गतिविधियों पर प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। यह 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुए हैं।
डीएचबीवीएन/एचवीपीएनएल के पॉवर स्टेशनों और सब-स्टेशनों के 500 मीटर दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित है। जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।
सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। ये आदेश 11 अगस्त रात 12 बजे से प्रभावी होंगे और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। यह 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुए हैं।
डीएचबीवीएन/एचवीपीएनएल के पॉवर स्टेशनों और सब-स्टेशनों के 500 मीटर दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित है। जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।
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सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। ये आदेश 11 अगस्त रात 12 बजे से प्रभावी होंगे और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
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