{"_id":"68cd9babfff7e2f23a071361","slug":"deendayal-lado-laxmi-yojana-app-will-be-launched-on-25th-adc-sirsa-news-c-128-1-sir1002-144564-2025-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप की 25 को होगी लॉन्चिंग : एडीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप की 25 को होगी लॉन्चिंग : एडीसी
विज्ञापन
सिरसा।अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत व अन्य अधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हुए। सू
सिरसा। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 25 सितंबर को जिले में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर योजना का मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं घर बैठे अपना आवेदन कर सकेंगी। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित वीसी रूम में अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा ने कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। योजना के नोडल अधिकारी व अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि 25 सितंबर को एप लॉन्चिंग के साथ-साथ जिले में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, फैमिली आईडी, डोमिसाइल और परिवार की एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय होना जरूरी है। लाभार्थी की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
25 को एप होगा लॉन्च, लाभार्थी दस्तावेज रखें तैयार
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 25 सितंबर को एप लांच होगा, जिसके माध्यम से घर बैठे ही पात्र लाभार्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जिले के सभी पात्र लाभार्थी योजना के लिए जरूरी सभी दस्तावेज तैयार करवा लें, ताकि 25 सितंबर को योजना के लिए पंजीकरण करवाने में कोई दिक्कत न आए। योजना के लाभ के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, 23 से 60 वर्ष आयु हो, बिजली मीटर, रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभार्थी को सीधे उसके खाते में 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड और जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा ने कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। योजना के नोडल अधिकारी व अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि 25 सितंबर को एप लॉन्चिंग के साथ-साथ जिले में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, फैमिली आईडी, डोमिसाइल और परिवार की एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय होना जरूरी है। लाभार्थी की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
विज्ञापन
25 को एप होगा लॉन्च, लाभार्थी दस्तावेज रखें तैयार
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 25 सितंबर को एप लांच होगा, जिसके माध्यम से घर बैठे ही पात्र लाभार्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जिले के सभी पात्र लाभार्थी योजना के लिए जरूरी सभी दस्तावेज तैयार करवा लें, ताकि 25 सितंबर को योजना के लिए पंजीकरण करवाने में कोई दिक्कत न आए। योजना के लाभ के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, 23 से 60 वर्ष आयु हो, बिजली मीटर, रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभार्थी को सीधे उसके खाते में 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड और जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
विज्ञापन