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पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध खरीद सकते हैं पुराने नोटों से

Thu, 10 Nov 2016 01:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Thu, 10 Nov 2016 01:22 AM IST
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currency cancelled, 500, 1000, change money, ATM, Petrol pump, DC
डीसी श्‍ारण्‍ादीप काैर बराड - फोटो : Bureau

जिले में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत खाद व बीज खरीदने पर किसानों के दुकानदारों द्वारा 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी बसों में यात्रा करने पर पुराने 500 व 1000 रुपये के नोट लिए जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ता सहकारी स्टोर पर दूध, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल, गैस एजेंसियों द्वारा गैस रिफिल तथा श्मशान घाटों पर 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।

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यह निर्देश मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों को देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी बसों, उपभोक्ता सहकारी स्टोरों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों पर 11 नवंबर तक पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर के बाद बैंकों में नए नोट आने पर लोगों द्वारा पुराने नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर बैंकों के काउंटरों पर लोगों की भीड़ होने की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि ऐसी स्थिति में लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
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उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे लीड बैंक मैनेजरों से अपने-अपने जिलों में लगातार संपर्क बनाए रखें तथा नए नोट आने की रिपोर्ट लेते रहें। ढेसी ने कहा कि 10 से 24 नवंबर तक चार हजार रुपये तक 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। आगामी 25 नवंबर 2016 के बाद चार हजार रुपये की सीमा बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर तक पुराने नोटों से ही रेल, हवाई, सरकारी बसों के टिकट खरीदे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर के बाद एटीएम से प्रतिदिन एक कार्ड से दो हजार रुपये निकाले जा सकते हैं। इसके बाद सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दी जाएगी।
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तीन सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी : डीसी
इसके बाद उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि रोडवेज की बसों में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यदि कोई यात्री कंडक्टर को 500 या 1000 रुपये का पुराना नोट देता है तो कंडक्टर को टिकट देने के साथ-साथ यदि खुले पैसे नहीं है तो यात्री को लिखकर देना होगा कि उसका इतना बकाया बाकी है। इसी प्रकार पेट्रोल पंप मालिक भी पेट्रोल डालने के बाद बकाया राशि लिखकर देंगे, ताकि बाद में उपभोक्ता उस राशि को प्राप्त कर सकेंगे। यही स्थिति सहकारी क्षेत्र के मिल्क बूथ पर भी लागू होगी। उपभोक्ताओं को दूध सप्लाई करने के साथ-साथ बकाया राशि की हस्ताक्षर युक्त स्लिप देनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि कृषि, हैफेड, सहकारी समितियों के माध्यम से कोई भी उत्पाद बिक्री में पुराने नोटों की वजह से लोगों को परेशानी नही आएगी।

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