सिरसा: गाली-गलौज करने से रोकने पर लाठियों से हमला करने के दोषी पिता व तीन पुत्रों को 2-2 साल कैद
आरोपियों के खिलाफ डबवाली सदर थाना पुलिस ने सितंबर 2016 को अभियोग दर्ज किया था। न्यायालय ने कहा कि दोषियों का अपराध रियायत देने योग्य नहीं है।
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हरियाणा के सिरसा में एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता व तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ डबवाली सदर थाना पुलिस ने सितंबर 2016 को अभियोग दर्ज किया था।
न्यायालय के फैसले से पहले दोषी पिता-पुत्रों ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवीक्षा की रियायत दी जाए। इसके जवाब में सरकारी वकील ने न्यायालय से कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों को नरमी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए और दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
इसके बाद फैसला सुनाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार ने कहा कि दोषियों का अपराध रियायत देने योग्य नहीं है। दोषियों ने शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं।
मामले के अनुसार गांव कालूआना निवासी नरेश कुमार 13 सितंबर 2016 की रात अपने घर में भोजन कर रहा था। इसी दौरान घर के सामने पिरथीराम व उसके पुत्र रवि कुमार, कपिल व महेंद्र शराब के नशे में आपस में गाली गलौज कर रहे थे। नरेश ने बाहर जाकर इन्हें गाली-गलौज करने से मना किया।
इसके बाद उक्त सभी गुस्सा हो गए और लाठियों से नरेश पर हमला कर दिया। जिससे नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोसियों ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर डबवाली सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल नरेश की शिकायत पर आरोपी पिरथीराम, रवि कुमार, कपिल व महेंद्र के खिलाफ धारा 294, 323 व 325 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया।
एक साथ चलेगी तीनों सजाएं
पांच साल पांच महीने तक इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चली। मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अमनदीप कुमार ने पिता-पुत्रों को दोषी करार देते हुए धारा 294 में एक-एक माह, 323 में एक-एक साल व 325 में दो-दो साल कैद की सजा सुना दी। सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।