फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Father and three sons sentenced to two years imprisonment for attacking with sticks in Sirsa of Haryana

सिरसा: गाली-गलौज करने से रोकने पर लाठियों से हमला करने के दोषी पिता व तीन पुत्रों को 2-2 साल कैद

Tue, 05 Apr 2022 11:08 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 05 Apr 2022 11:08 PM IST
सार

आरोपियों के खिलाफ डबवाली सदर थाना पुलिस ने सितंबर 2016 को अभियोग दर्ज किया था। न्यायालय ने कहा कि दोषियों का अपराध रियायत देने योग्य नहीं है। 

विज्ञापन
Father and three sons sentenced to two years imprisonment for attacking with sticks in Sirsa of Haryana
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता व तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ डबवाली सदर थाना पुलिस ने सितंबर 2016 को अभियोग दर्ज किया था। 

विज्ञापन

 

न्यायालय के फैसले से पहले दोषी पिता-पुत्रों ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवीक्षा की रियायत दी जाए। इसके जवाब में सरकारी वकील ने न्यायालय से कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों  को नरमी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए और दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

विज्ञापन

 

इसके बाद फैसला सुनाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार ने कहा कि दोषियों का अपराध रियायत देने योग्य नहीं है। दोषियों ने शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

मामले के अनुसार गांव कालूआना निवासी नरेश कुमार 13 सितंबर 2016 की रात अपने घर में भोजन कर रहा था। इसी दौरान घर के सामने पिरथीराम व उसके पुत्र रवि कुमार, कपिल व महेंद्र शराब के नशे में आपस में गाली गलौज कर रहे थे। नरेश ने बाहर जाकर इन्हें गाली-गलौज करने से मना किया।

 

इसके बाद उक्त सभी गुस्सा हो गए और लाठियों से नरेश पर हमला कर दिया। जिससे नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोसियों ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर डबवाली सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल नरेश की शिकायत पर आरोपी पिरथीराम, रवि कुमार, कपिल व  महेंद्र के खिलाफ धारा 294, 323 व 325 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया।



एक साथ चलेगी तीनों सजाएं
पांच साल पांच महीने तक इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चली। मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अमनदीप कुमार ने पिता-पुत्रों को दोषी करार देते हुए धारा 294 में एक-एक माह, 323 में एक-एक साल व 325 में दो-दो साल कैद की सजा सुना दी। सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed