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सिरसा: चेक बाउंस होने पर दोषी किसान को 2 साल कैद, बैंक को थमाया था सवा लाख रुपये का चेक

Thu, 21 Apr 2022 12:57 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 21 Apr 2022 12:57 AM IST
सार

किसान ने 6 लाख रुपये का लोन लेकर बैंक को सवा लाख रुपये का चेक थमाया था। किसान को बैंक को ढाई लाख रुपये मुआवजा देना होगा।

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Convicted farmer jailed for 2 years for check bounce in Sirsa of Haryana
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने दोषी किसान को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को ढाई लाख रुपये मुआवजा सिरसा जिला प्राथमिक सहकारिता कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को देने के निर्देश दिए हैं। मुआवजा राशि 30 दिनों के अंदर देनी होगी नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में बैंक ने दोषी किसान उदा राम निवासी गांव खाईशेरगढ़ के खिलाफ 11 मई 2016 को न्यायालय में केस दायर किया था। 
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मामले के अनुसार उदा राम ने कृषि कार्य के लिए बैंक से नवंबर 2011 से लेकर जनवरी 2013 के बीच 6 लाख रुपये का लोन लिया था। इसके बाद उसने वार्षिक किश्तें नहीं भरी और आर्थिक अनुशासन का पालन भी नहीं किया। उदा राम ने 14 मार्च 2016 को एक लाख 25 हजार 33 रुपये का चेक बैंक को जारी किया।
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बैंक ने अकाउंट में ये चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने उसके खिलाफ न्यायालय में केस दायर किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विशाल श्योकंद ने उदा राम को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई।
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