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तस्कर को चार साल कैद
Updated Thu, 10 May 2018 01:25 AM IST
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नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को चार साल कैद
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी तस्कर को चार साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2016 को डिंग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत मेें लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उससे नशीली दवाओं का पाउडर मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव भावदीन निवासी सुरजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने सुरजीत सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद सुरजीत को चार साल कैद की सजा सुनाई।
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सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी तस्कर को चार साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2016 को डिंग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत मेें लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उससे नशीली दवाओं का पाउडर मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव भावदीन निवासी सुरजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने सुरजीत सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद सुरजीत को चार साल कैद की सजा सुनाई।
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