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सास की हत्या करने वाली बहू दोषी करार

Wed, 21 Mar 2018 02:31 AM IST
Updated Wed, 21 Mar 2018 02:31 AM IST
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सास की हत्या करने वाली बहू दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
खाने में नशीली दवाई मिलाकर सास की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी बहू व उसके साथी युवक को दोषी करार दिया है। दोनों की सजा का फैसला बुधवार दोपहर को सुनाया जाएगा। इस हत्याकांड में पुलिस ने पति की शिकायत पर पत्नी व उसके मुंह बोले मामा के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह की शादी वर्ष 2014 को गांव जगमलेरा निवासी मलकीत कौर के साथ हुई थी। कुछ महीनों बाद एक दिन भूपेंद्र सिंह व मलकीत कौर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए। वहां भूपेंद्र ने मलकीत कौर को एक युवक से बातचीत करने हुए देखा। घर लौटकर उसने मलकीत से युवक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उक्त युवक का नाम गुरजीत है और वह उसका रिश्ते में मामा लगता है।
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कई दिन बीतने के बाद उक्त युवक मलकीत से मिलने घर आया। मां बलबीर कौर ने भूपेंद्र सिंह से कहा कि उसके पीछे से ये युवक मलकीत कौर से मिलने आता है। इसके बाद पति-पत्नी के बीच मन मुटाव रहने लगा।
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17 मार्च 2015 को भूपेंद्र के मामा बलदेव सिंह के घर में पाठ रखा हुआ था। परिवार के अधिकतर लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने चले गए। पीछे से सास बलबीर कौर व मलकीत कौर घर में अकेली थी। मलकीत कौर ने रात को खाना बनाया और सास को खाना परोसते समय उसमें अधिक मात्रा में नशीली दवा मिला दी। रात को उसने अपने मुंह बोले मामा गुरजीत निवासी गांव नाईवाला को फोन करके बुला लिया। मलकीत कौर व गुरजीत घर से सारे गहने व रुपये निकालकर फरार हो गए। सुबह परिजन घर लौटे तो बलबीर कौर अचेत हालत में चारपाई पर मिली। उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहर थाना पुलिस ने भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर मलकीत कौर व गुरजीत के खिलाफ केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तीन साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे प्रवीण कुमार ने मंगलवार दोपहर मलकीत कौर व गुरजीत को हत्या का दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया।
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