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ईंट से मार-मारकर पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार

Thu, 26 Oct 2017 12:59 AM IST
Updated Thu, 26 Oct 2017 12:59 AM IST
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ईंट से मार-मारकर पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
पत्नी के सिर में ईंट मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्यारोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने हत्यारे पति की सजा का फैसला वीरवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। वीरवार दोपहर अदालत हत्यारे की सजा का फैसला सुनाएगी। गांव संतनगर में पिछले वर्ष हुए इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतका की नौ वर्षीय बेटी के बयानों पति अवतार सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।

मामले के अनुसार गांव संतनगर निवासी अवतार सिंह खेतीबाड़ी करता था। तीन सितंबर 2016 को अवतार सिंह की बेटी 13 वर्षीय अमनदीप कौर सुबह गांव में स्थित सरकारी स्कूल में गई थी। दोपहर तीन बजे वह स्कूल से घर पहुंची तो घर का दरवाजा बंद था। उसने अपनी मां को आवाज दी। कुछ देर बाद उसके पिता अवतार सिंह ने दरवाजा खोला। जैसे ही अमनदीप कमरे में गई तो उसकी मां हरजिंद्र कौर खून से लथपथ पड़ी थी। कमरे में खून ही खून था। पास में खून से भरी ईंट भी पड़ी थी। अमनदीप डरते हुए शोर मचाती हुई घर से बाहर भाग आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्रित हो गए। इतने में अवतार सिंह मौके से फरार हो गया। लोग घर के अंदर गए तो हरजिंद्र का खून से लथपथ शव पड़ा था। घटना की सूचना मिलने पर रानियां थाना पुलिस व डीएसपी रविंद्र सिंवर मौके पर पहुंचे। पुलिस को दिए बयान में अमनदीप कौर ने बताया कि उसका पिता मानसिक रूप से परेशान है। उसकी मां के साथ रोजाना लड़ाई होती थी। शनिवार तीन सितंबर को वह और उसका भाई स्कूल गए हुए थे। पीछे से ही उसके पिता ने उसकी मां की हत्या की है। पुलिस ने अमनदीप कौर के बयान दर्ज करके अवतार सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। 13 महीनों में इस मामले का निपटारा करते लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने अतवार को हत्या का दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया।
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